DalsinghsaraiSamastipur

बाइक चोरी के आरोपी को दलसिंहसराय कोर्ट ने 18 माह साधारण कारावास की सजा सुनाई

दलसिंहसराय,सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राकेश रंजन के न्यायालय ने बुधवार को बाइक चोरी के आरोपी विभूतिपुर थाने के नरहन निवासी दीपक राय को दोषी पाते हुए 18 माह साधारण कारावास की सजा सुनाई. मामले के संबंध मे एपीओ उपेन्द्र कुमार नें बताया कि गत 1 जून 2025 की सुबह 8 बजे मे दलसिंहसराय थानान्तर्गत आई बी रोड स्थित संजीव कुमार के दरबाजे पर टरसपुर गाँव के मुकेश कुमार अपनी स्प्लेंडर मोटर साईकिल बी आर 33 ए एन 2483 लगा हुआ था.बाईक चोरी हो जाने के कारण अज्ञात चोर के बिरुद्ध थाने मे प्राथमिकी दर्ज कराई गई.

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अनुसंधान एंव पर्यवेक्षण के क्रम मे पुलिस ने दीपक कुमार के पास से चोरी की गई बाइक को बरामद करते हुए आरोपी अभियुक्त दीपक को पकड़कर जेल भेज दिया. मामले की सुनवाई करते हुए तथा दोनों पक्षो का दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त दीपक कुमार को धारा -303(2) बी एन एस के अन्तर्गत दोषी पाते हुए 18 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई. साथ हीं कारा मे बिताई गई अवधि सजा मे समायोजित करने का निर्देश दिया.

Kunal Gupta

9 साल का पत्रकारिता का अनुभव।प्रभात खबर में कार्यरत, साथ ही बिहार न्यूज tv, आज अख़बार, दैनिक भास्कर में कार्य का अनुभव।कंटेट राइटर, एडिटिंग का कार्य,पत्रकारिता की हर विधा को सीखने की लगन।

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