Dalsinghsarai

चर्चित मोहनपुर ओपी एसएचओ नन्द किशोर यादव हत्याकांड में हत्यारोपी दोषी करार,26 मार्च को होगी सुनवाई

दलसिंहसराय,सिविल कोर्ट के जिला एंव अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने सोमवार को बिहार के समस्तीपुर जिलान्तर्गत उजियारपुर थाने के शाहवाजपुर हनुमान मंदिर के समीप एस एच 88 मुख्य सड़क किनारे वर्ष 2023 में अपराधियों द्वारा मोहनपुर ओपी थानाध्यक्ष नन्द किशोर यादव को गोली मार गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था.जिसे इलाज के क्रम में मौत हो जाने के चर्चित मामले में कुल नौ अभियुक्त को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दोषी करार दिया।

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मामले के संबंध ने एपीपी ने कहा कि गत 15 अगस्त कि अहले सुबह मोहनपुर थानाध्यक्ष नन्द किशोर यादव पुलिस बल के साथ पटोरी मोहनपुर थाना कांड संख्या 517/2023 दिनांक 11.08.2023 में भैंस चोर गिरोह के अप्राथमिकी अभियुक्त नालंदा जिलान्तर्गत कटाय परशुराम थाने के आरहापार के उमेश गोप के पुत्र मेघू प्रसाद वो अमित प्रसाद को पकड़ने हेतु छापेमारी के क्रम में अभियुक्त मेघू प्रसाद के मोबाईल नंबर का लोकेशन उजियारपुर के शहवाजपुर बताया इसी बीच एस एच ओ नन्द किशोर यादव ने पुलिस बल के साथ जब घटना स्थल पर पहुंचा तो हनुमान मंदिर के समीप एस एच 88 किनारे डी सी एम ट्रक एंव एक पिकअप लगा हुआ था और अगल बगल में तीन व्यक्ति खड़ा था।

 

 

10-12 लोग इधर उधर थे जो पुलिस को देखते हीं भागने का प्रयास किया जिसमे से एक अपराधी को एस एच ओ नन्द किशोर यादव ने कसके पकड़ लिये इसी बीच अन्य अपराधियों ने उसे छुराने के लिए नन्द किशोर यादव को घेर लिया और पिस्टल से उनके सिर में गोली मारा अन्य अपराधियों ने भी लाठी डंडे से जानलेवा प्रहार किया और ट्रक पर सवार होकर फरार हो गये वहीं पिकअप छूट गया.पिकअप के सीट पर अपराधियों का मोबाईल एंव चप्पल, गमछा समेत घटना स्थल से फायर खोखा, जिन्दा कारतूस बरामद किया गया.वहीं तत्काल इसकी सुचना वरीय अधिकारीयों समेत उजियारपुर, हलई थाना को दी गई. वहीं गंभीर रूप से जख्मी दारोगा नन्द किशोर यादव कि इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई.घटना को लेकर मोहनपुर थाना में पदस्थापित दारोगा रंजीत कुमार शर्मा के बयान पर उजियारपुर थाना कांड संख्या 306/2023 धारा -302,307,353,323/34 भादवी तथा 25(1-बी )ए, 26,27/35 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया.

एपीपी ने बताया की कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों में

 

1. मेघु प्रसाद 2 अमित प्रसाद विकासशील अमित कुमार 3. पिंटू यादव विकासशील पिंटू गोप एवं 4. रवि कुमार के खिलाफ धारा-244/245 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संबंधित प्रावधानों के आलोक में धारा 105 भारतीय न्याय संहिता 2023 सपठित धारा 25 (1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट 1959 के तहत दोषी पाया गया है.शेष पांच आरोपी कमशः 1. अनुज प्रसाद 2. रहीश कुमार 3 धनंजय यादव 4. विकास कुमार 5. विपिन कुमार के खिलाफ धारा-244/245 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के संबंधित प्रावधानों के आलोक में धारा-55 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दोषी पाया गया है. तदनुसार, दोष-सिद्ध अभियुक्त 1. विकास कुमार 2. पिंटू यादव खैर पिंटू गोप 3. धनंजय यादव 4. विपिन कुमार 5. रहीश कुमार 6. मेघु प्रसाद खैर मेघु कुमार 7. अनुज प्रसाद 8. अमित कुमार खैर अमित प्रसाद जो कि पूर्व से काराग्रस्त है को वापस कारा भेजा जाता है.शेष एक अभियुक्त रवि कुमार पे0-नंदू सिंह, साकिन लोदीपुर थाना खुशरूपुर, पटना का बंध-पत्र खंडित करते हुए उक्त अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है एवं उपकारा,दलसिंहसराय भेजने का कोर्ट ने निर्देश दिया. सजा के बिन्दु पर 26.03.2026 को सुनवाई की जाएगी.

Pargati Singh

न्यूज़ टू बिहार में कई सालो में काम करने के साथ,कंटेट राइटर, एडिटिंग का काम कर रही।3 साल का पत्रकारिता में अनुभव।

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