दलसिंहसराय न्यूज;हत्या मामले में 5 अभियुक्त को एडीजे कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा
दलसिंहसराय,अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार द्वितीय के न्यायालय ने हत्या के एक मामले में उजियारपुर थाने के लखनीपुर महेशपट्टी गांव के स्व. मो जुमराती के पुत्र मो जाहिर , हबीबुल उर्फ हबीबुल्लाह ,मो जमाल मो शमरुद्दीन उर्फ निजाम समेत मो रुस्तम को धारा -302,201/34 भादवि में आजीवन कारावास की सजा साथ 5 हजार रुपये जुर्माना दिया.
मामले के सम्बंध में एपीपी शिव कुमार प्रसाद ने बताया कि दिनांक 11 मई वर्ष 2009 को शहाना खातून ने पुलिस को ब्यान देते हुए कहा थी कि अपनी ननद के यहां से पति मो अजीम संध्या 5 बजे में अपने घर के लिए निकले इसी बीच बेलारी गुमटी के समीप पांचों अभियुक्त झोला में छुरा लिए खड़ा था.तो वादिनी को इनके पति घर लौट जाने को कहा,और पति बोला कि हम सातनपुर चले जाएगें.तब जाकर वादिनी ने मोबाइल पर फोन किया तो नही लगा इसी बीच 11 मई 2009 को दो ढाई बजे वादिनी को पता चला कि एक व्यक्ति का लाश लखनीपुर महेशपट्टी के पश्चिम बांध के पास खेत मे फेका है जब वादिनी वहां गई तो इनके पति मो अजीम के रूप में पहचान की जिसका पेट मे छुरा मारकर पेट फारकर हत्या किया गया था.और साक्ष्य छुपाने के लिए तेजाब से झुलसा हुआ था.
आगे वादिनी ने पुलिस को बयां में बताई की इनके पति मृतक पूर्व में पंचायत वार्ड मेम्बर थे,और करीब ढाई महीने पहले होली के दिन अभियुक्त मो जाहिर के दो भाई की हत्या मामले में मृतक मो अजीम को फसाने में उसका नाम दे दिया था,और उसी समय से अभियुक्तगण इनके घर आकर जान से मारने की धमकी दे रहे थे.घटना को लेकर पांचों अभियुक्तगण के बिरुद्ध उजियारपुर थाना कांड सं0-302, 201/34 भादवि दर्ज किया गया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई एंव विचारण तथा दोनों पक्षो के दलील सुनने के बाद पांचों अभियुक्तों को धारा- 302 भादवि में आजीवन कारावास की सजा साथ 5 हजार रुपये जुर्माना दिया. जुर्माने की राशि अदा नही करने पर 3 माह अतिरिक्त साधारण कारावास तथा 201 भादवि में दोषी पाकर 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा साथ 3 हजार रुपये जुर्माना दिया. जुर्माने की राशि अदा नही करने पर 1 माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया. साथ ही कारा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया.