चालान नहीं भरा तो गाड़ी होगी ब्लैक लिस्ट, सड़क पर भी जब्ती का खतरा
हाजीपुर,ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर ई-चालान कटवाने के बाद जुर्माने की राशि जमा नहीं करना अब वाहन मालिकों को भारी पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। लंबित ई-चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहनों को परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। साथ ही, जुर्माने की पूरी राशि जमा होने तक उनकी कई ऑनलाइन सेवाएं भी बाधित रहेंगी। इससे वाहन मालिक न तो आरसी का नवीकरण करा सकेंगे, न ही वाहन का स्वामित्व दूसरे व्यक्ति के नाम हस्तांतरित कर सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के सचिवों और जिला परिवहन पदाधिकारियों (डीटीओ) को इस संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विभाग का यह कदम यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी रोक लगाने, लंबित जुर्माने की वसूली, और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
विभागीय निर्देश के अनुसार, जिन वाहनों पर ई-चालान या यातायात जुर्माने की राशि बकाया है, उनकी परिवहन विभाग से जुड़ी ऑनलाइन सेवाएं बाधित की जा सकेंगी। इसमें निबंधन प्रमाण-पत्र (आरसी) का नवीकरण, आरसी की द्वितीयक प्रति जारी करना, वाहन मालिक के पत्राचार पते में बदलाव, और फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने जैसी सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र का निर्गमन और वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। यानी बकाया जुर्माना चुकाए बिना वाहन से संबंधित जरूरी सरकारी सेवाओं का लाभ लेना मुश्किल हो जाएगा।
बार-बार उल्लंघन पर लाइसेंस भी होगा निलंबित विभाग ने केवल वाहन पर कार्रवाई तक ही कदम सीमित नहीं रखा है। बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण पर रोक लगाने और नियमानुसार लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही वाहनों की नियमित और रैंडम जांच होगी। जांच के दौरान ई-चालान लंबित मिलने या उसका अनुपालन नहीं किए जाने पर संबंधित वाहन को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
न्यूज़ टू बिहार में कई सालो में काम करने के साथ,कंटेट राइटर, एडिटिंग का काम कर रही।3 साल का पत्रकारिता में अनुभव।
