आर्म्स एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ 5 हजार रूपये जुर्माना।
दलसिंहसराय,सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राकेश रंजन के न्यायालय ने बुद्धवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले मे विभूतिपुर थाना अन्तर्गत खोकसा गांव के सत्यम कुमार को दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास साथ 5 हजार रुपये जुर्माना दिया.एपीपी उपेन्द्र कुमार ने बताया की गत 31 दिसम्बर 2022 को साढ़े बारह बजे रात अंगार घाट थानाध्यक्ष प्रेम प्रकाश आर्या रात्रि गस्ती कर रहें थे इसी बीच अंगारघाट रेलवे फाटक के पास लूट की घटना मे ग्रामीणों पर गोली चलाने कि सूचना मिली तो एसएचओ घटना स्थल पर पहुंचे तो ग्रामीणों द्वारा राजा कुमार और अभियुक्त सत्यम कुमार को पकड़ा.
पकड़ाये अभियुक्त की जब तलाशी ली गईं तो अभियुक्त सत्यम के बायें तरफ कमर से एक खोसा हुआ लोहे का बना देशी पिस्ताॉल पुलिस ने बरामद किया.दोनों आरोपी को पकड़कर पुलिस ने अंगार घाट थाना कांड संख्या 125/2022 दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
राजा को नाबालिग होने के कारण वाद पृथक कर किशोर न्याय बोर्ड समस्तीपुर भेज दिया गया.वहीं अभियुक्त सत्यम कुमार को वाद मे सुनवाई करते हुए दोनों पक्षो के दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी ) ए दोषी पाकर 3 वर्ष सश्रम कारावास साथ 5 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 26 आर्म्स एक्ट मे 1वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 3 माह का साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया.दोनों सजायें साथ साथ चलेगी तथा कारा मे बिताई गईं अवधि को समायोजित करने का आदेश दिया.
न्यूज़ टू बिहार में कई सालो में काम करने के साथ,कंटेट राइटर, एडिटिंग का काम कर रही।3 साल का पत्रकारिता में अनुभव।
