नशे में गवाही देने पहुंचा युवक,गिरफ्तार करने का आदेश
दरभंगा,बिरौल.व्यवहार न्यायालय स्थित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में शुक्रवार को उस अजीबोगरीब स्थिति हो गई जब सत्रवाद संख्या 377/25 की सुनवाई के दौरान सूचक ही शराब के नशे में गवाही देने पहुंच गया. बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बीच कोर्ट परिसर में हुई इस मामले ने सभी को चौंका दिया.
दरअसल 12 जून को सुनवाई के दौरान सूचक बैजनाथ राय की गवाही चल रही थी. तभी मुद्दालह के बरिष्ट अधिवक्ता रामचन्द्र यादव को गवाह की स्थिति पर संदेह हुआ. उन्होंने तत्काल न्यायालय में आवेदन देकर आरोप लगाया कि गवाह दारू पीकर बयान दे रहा है. अधिवक्ता ने कोर्ट से जांच कराने की मांग की.
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल संज्ञान लिया और बिरौल थाना को जांच का आदेश दिया. आदेश मिलते ही थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने गवाह बैजनाथ राय की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच कराई. जांच रिपोर्ट में 100 एमएल खून में 16 एमएम शराब की पुष्टि हुई.
थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि आरोपी बैजनाथ राय हांसी गांव का रहने वाला है. जांच रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में समर्पित की जा रही है. बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत आरोपी गवाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर की जा रही है.
पुलिस अब न्यायालय को अवगत कराकर बैजनाथ राय को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी कर रही है. शराबबंदी कानून के तहत शराब पीना और सार्वजनिक स्थान पर नशे की हालत में मिलना दंडनीय अपराध है.
न्यूज़ टू बिहार में कई सालो में काम करने के साथ,कंटेट राइटर, एडिटिंग का काम कर रही।3 साल का पत्रकारिता में अनुभव।
