समस्तीपुर:कोर्ट ने लड़की को ससुराल में रहने की अनुमति दी:प्रेम विवाह के बाद पिता ने दर्ज कराई थी FIR
समस्तीपुर जिले के मोरवा हलई थाना क्षेत्र अंतर्गत चकलाल शाही की एक युवती को कोर्ट ने अपने ससुराल में रहने की अनुमति दे दी है। युवती ने अपनी मर्जी से शादी की थी, जिसके बाद उसके पिता ने युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लड़की ने कोर्ट में पेश होकर लड़के के साथ रहने की इच्छा जाहिर किया। लड़की के इस बयान के आधार पर न्यायालय ने लड़की को ससुराल में रहने का निर्णय सुनाया।
हलई थाना की एसआई कुमारी श्वेता ने बताया कि 4 दिसंबर को चकलाल शाही निवासी अशोक साह की बेटी रोशनी कुमारी विद्यापति नगर के रोहित कुमार के साथ घर से निकली थी। दोनों दिल्ली पहुंचे, जहां 8 दिसंबर को उन्होंने कोर्ट में शादी कर ली।
युवती के पिता ने हलई थाना में रोहित कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की तो यह प्रेम प्रसंग का मामला निकला। पुलिस को प्रेमी युगल के दिल्ली में होने की जानकारी मिली।पुलिस के संपर्क करने पर युवती ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उसे कोर्ट में बयान के लिए पेश किया गया, जहां उसने अपनी मर्जी से शादी करने और ससुराल में ही रहने की इच्छा जताई। कोर्ट ने युवती को ससुराल में रहने का आदेश दिया।
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