Samastipur

कुरुक्षेत्र में समस्तीपुर के दुष्कर्मी को 20 साल की कैद: नाबालिग लड़की को घर से भाग कर किया था रेप

समस्तीपुर।हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी श्याम कुमार निवासी शाहपुर भगौनी जिला ताजपुर समस्तीपुर बिहार पर 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

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अचानक गायब हुई थी नाबालिग

 

थाना सदर पिहोवा में दर्ज शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि वह अपने परिवार के साथ एक किसान के खेत में रहता है। 30 अप्रैल 2022 को उसकी 16 वर्ष की बेटी सुबह करीब 4 बजे घर से कहीं चली गई थी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया था। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच करते हुए पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद किया था।नाबालिग के बयान अदालत में कलमबद्ध करवाए गए थे और बाल कल्याण समिति में काउंसिलिंग करवाई गई थी। बयान के आधार पर पुलिस ने मामले में धारा 363/366 व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़कर आरोपी श्याम कुमार को गिरफ्तार किया था।

 

2 साल बाद आया फैसला

 

उप जिला न्यायवादी भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी श्याम कुमार को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत 20 साल का कारावास 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को 8 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

Kunal Gupta

9 साल का पत्रकारिता का अनुभव।प्रभात खबर में कार्यरत, साथ ही बिहार न्यूज tv, आज अख़बार, दैनिक भास्कर में कार्य का अनुभव।कंटेट राइटर, एडिटिंग का कार्य,पत्रकारिता की हर विधा को सीखने की लगन।

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