Samastipur;किशोरी से दुष्कर्म के बाद की हत्या,दोषी को आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा
Samastipur;समस्तीपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म एवं हत्या कर दिए जाने के एक मामले में पॉस्को न्यायाधीश कैलाश जोशी ने शुक्रवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथी 20 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है, अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। आरोपी चकमेहसी थाना क्षेत्र के हज़पुरवा निवासी अरुण पासवान के पुत्र जगत पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
सरकार को पांच लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश
आरोपी को सजा सुनाए जाने के साथ ही न्यायाधीश कैलाश जोशी ने मृतका के परिजन को सरकार की ओर से पांच लाख रुपए का मुआवजा दिये जाने का आदेश पारित किया है।
10 साल पूर्व घटी थी घटना
बताया गया है कि 10 दिसंबर 2013 को मृतका नित्यक्रिया के लिए अहले सुबह निकली थी, पर काफी देर हो जाने पर जब नहीं लौटी तो परिजन उसे खोजने निकले पर वो नही मिली। कुछ देर बाद गांव वालों ने बताया कि खौरी में एक लड़की की लाश मिली है। आनन-फानन में परिजन जब खौरी पहुंचे तो लाश की पहचान की गई।
मृतका के पिता ने चकमेहसी थाना में दुष्कर्म एवं हत्या कर लाश चौड़ में फेंक देने का मामला दर्ज कराया था जिसमें गांव के ही अरुण पासवान के पुत्र जगत पासवान को आरोपित किया गया था। इस मामले में पुलिस ने कांड संख्या 123/2013 दर्ज कर अनुसंधान करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पॉस्को न्यायालय में सूचक अधिवक्ता भारतेंदु पाठक,बचाव पक्ष के अधिवक्ता रजनी रंजन व सरकार कि ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने अपना पक्ष रखा था ।