बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित
दलसिंहसराय,अनुमंडल विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में रविवार को अनुमंडलीय कारागार में बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था एवं कारागार विधिक सहायता केंद्र की कार्यप्रणाली विषय पर एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.पैनल अधिवक्ता अमन द्विवेदी ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्ध व्यवस्था तथा कारागार विधिक सहायता केंद्र के माध्यम से मिलने वाली कानूनी सहायता के संबंध में जागरूक करना है,
ताकि कोई भी बंदी आर्थिक या अन्य किसी कारण से न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे.प्रत्येक बंदी को न्याय प्राप्त करने तथा निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार है.उन्होंने बताया कि कारागार विधिक सहायता केंद्र के माध्यम से बंदियों को अधिवक्ता की सुविधा, विधिक परामर्श, जमानत, अपील तथा अन्य आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
साथ ही बंदियों को विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की भी विस्तृत जानकारी दी गई.उपस्थित बंदियों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का पैनल अधिवक्ता द्वारा समाधान किया गया.
इस अवसर पर कारागार अधीक्षक,रत्नेश्वर कुमार,कारागार के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी तथा पारा विधिक स्वयंसेवक संजीत कुमार उपस्थित थे.
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