सहदेई थानाध्यक्ष निलंबित:हाजीपुर में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर एसपी ने की कार्रवाई
वैशाली पुलिस अधीक्षक ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में सहदेई थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष, पुलिस अवर निरीक्षक गौतम कुमार साह को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है। उन पर एक शिकायत पर 20 दिनों तक प्राथमिकी (FIR) दर्ज न करने का आरोप है।
9 जून को हुई थी मारपीट की घटना
पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्रवाई जन शिकायत निवारण कार्यक्रम के दौरान सामने आए एक मामले के बाद की गई। एक फरियादी ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष आवेदन देकर आरोप लगाया था कि 9 जून 2026 को उसके साथ मारपीट की गंभीर घटना हुई थी।
पीड़ित ने अपने आवेदन में बताया था कि इस घटना में उसके सिर और पैर में गंभीर चोटें आई थीं। उसने सहदेई थाने में घटना के संबंध में आवेदन दिया था, लेकिन उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।
पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल जांच के आदेश दिए। जांच में पाया गया कि तत्कालीन थानाध्यक्ष गौतम कुमार साह ने पीड़ित के आवेदन पर लगभग 20 दिनों तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी। इसे उनके कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही माना गया।जांच रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लाइन हाजिर करने का आदेश दिया।
किसी भी स्तर पर कर्तव्य में लापरवाही न हो
पुलिस अधीक्षक ने यह भी स्पष्ट किया कि वैशाली पुलिस आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित, निष्पक्ष और संवेदनशील निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर कर्तव्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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