समस्तीपुर में भीषण गर्मी का कहर, DM का आदेश- 19 से 23 मई तक 11 बजे के बाद सभी स्कूल-कोचिंग बंद
समस्तीपुर।जिले में पड़ रही प्रचंड गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत आदेश जारी कर 19 मई से 23 मई 2026 तक सुबह 11 बजे के बाद सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है।
क्यों लिया गया फैसला:
DM ने आदेश में कहा है कि जिले में अत्यधिक तापमान, खासकर दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी से बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। बच्चों को लू और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
किन संस्थानों पर लागू होगा आदेश:
यह आदेश जिले के सभी *सरकारी/निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों, प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों* पर लागू होगा।
– *समय:* सुबह 11:00 बजे के बाद सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी
अवधि:* 19 मई 2026 से 23 मई 2026 तक प्रभावी
-निर्देश:* विद्यालय प्रबंधन को टाइम-टेबल पुनर्निर्धारित करने को कहा गया है .जिला गोपनीय शाखा से जारी आदेश की प्रतिलिपि सभी प्राथमिक/माध्यमिक/उत्क्रमित उच्च माध्यमिक/संस्कृत विद्यालय/मदरसा/निजी विद्यालय के प्रधान, सभी कोचिंग संचालक, वरीय पुलिस अधीक्षक, सभी SDO, BDO, BEO, थानाध्यक्ष, DEO, DPRO और ICDS के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को भेजी गई है।
DM ने दिए सख्त निर्देश:
जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। 11 बजे के बाद कक्षा चलाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी।
प्रशासन ने बच्चों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने, सूती कपड़े पहनाने और पर्याप्त पानी पिलाने की अपील की है।
यह आदेश 18 मई 2026 को DM के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया है।
न्यूज़ टू बिहार में कई सालो में काम करने के साथ,कंटेट राइटर, एडिटिंग का काम कर रही।3 साल का पत्रकारिता में अनुभव।
