Dalsinghsarai

हत्या मामले में 3 अभियुक्त को दलसिंहसराय कोर्ट ने दिया सश्रम आजीवन कारावास की सजा, साथ 50-50हजार रूपये जुर्माना।

दलसिंहसराय,जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने बुद्धवार को हत्या कर लाश छिपाने के एक मामले में उजियारपुर थानांतर्गत रामचन्द्रपुर अंधैल गांव के श्री कृष्ण राय, जय किशुन राय एवं महेंद्र राय को धारा – 302 भादवि में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा साथ 50-50 हजार रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाया वहीं धारा 201 भादवि में दोषी पाकर 5 वर्ष सश्रम कारावास साथ प्रत्येक अभियुक्तों को 25 हजार रूपये का अर्थदंड दिया गया.

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वहीं एक अन्य अभियुक्त तृप्ति नारायण चौधरी उर्फ बिकाऊ चौधरी को कोर्ट ने समुचित साक्ष्य के अभाव में पूर्व में ही रिहा कर दिया था. घटना के संबंध मे एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि कांड के सूचक उजियारपुर थानांतर्गत रामचन्द्रपुर अंधैल गांव वासी ने दिनांक 24 मई 2002 को पुलिस को बयान दिया कि वादी तीनों भाई ग्रामीणों के साथ अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे.तभी अभियुक्त तीरपित नारायण चौधरी उर्फ बिकाऊ चौधरी, महेंद्र राय , जय किशुन राय एवं श्री कृष्ण राय वादी के दरवाजे पर आए और सूचक के बड़े भाई रामचन्द्र राय को जमीन की बिक्री तथा हिसाब किताब का बहाना बनाकर अपने साथ ले गया काफी देर बाद जब राम चन्द्र राय घर वापस नहीं आए तो सूचक सपरिवार काफी खोजबीन किया तो दूसरे दिन सुबह 10बजे गांव के हीं आम एवं शीशम के बगीचे के गड्ढे में राम चन्द्र राय का शव मिला.

 

 

मृतक के गले में रस्सी का फंदा का काला दाग तथा आंख के चारों तरफ नुकीला चीज से नाक, बदन पर घोंपा पाया.वादी ने कहा कि जमीनी विवाद को लेकर इनके बड़े भाई रामचन्द्र राय की हत्या कर शव छुपाया गया है । घटना को लेकर अभियुक्तों के विरुद्ध उजियारपुर थाना कांड संख्या 26/2002 दर्ज किया गया। वाद की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने बुद्धवार को पूर्व में दोषी करार तीनों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सभी सजाएं साथ साथ चलेगी तथा कारा में बिताई गईं अवधि सजा में समायोजित किये जाएगे. तथा अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का कोर्ट ने आदेश दिया.वहीं धारा 357 द प्र सं के तहत जुर्माने की कुल राशि का 80 प्रतिशत मृतक के आश्रितों को प्रदान करने का आदेश दिया गया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा की चूंकि मामले के कारण मृतक के आश्रितों को अपूरणीय क्षति कारीत होने की बात बताया गया.

Pargati Singh

न्यूज़ टू बिहार में कई सालो में काम करने के साथ,कंटेट राइटर, एडिटिंग का काम कर रही।3 साल का पत्रकारिता में अनुभव।

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