समस्तीपुर कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाया 7 वर्ष की सजा एंव 20 हजार जुर्माना
समस्तीपुर में 6 साल पूर्व जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के भिड़हा गांव में एक किशोरी से हुए दुष्कर्म के मामले में ADJ-6 सह विशेष न्यायाधीश पोस्को कोर्ट ने मामले के आरोपी रोसड़ा थाना क्षेत्र के भिड़हा गांव निवासी पंकज कुमार दास को धारा 376 में दोषी पाते हुए गुरुवार को 7 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायाधीश ने आरोपी को ₹20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। आर्थिक दंड की राशि नहीं देने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
बताया गया है कि वर्ष 2016 में रोसड़ा थाना क्षेत्र के भिड़हा गांव निवासी विनोद दास का पुत्र पंकज कुमार दास ने गांव के ही एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में रोसड़ा थाना में 208/16 धारा 376 आईपीसी के तहत मामला दर्ज करते हुए पीड़ित ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
इस मामले में समस्तीपुर जिले के एसपी द्वारा कोर्ट से स्पीडी ट्रायल के लिए आग्रह किया गया था ।स्पीडी ट्रायल के तहत इस मामले में गवाह मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस की गवाही के आधार पर इस मामले में आरोपी पंकज कुमार को दोषी पाया गया। जिसके बाद इस मामले में पॉस्को कोर्ट के विशेष न्याय इसने पंकज को 7 वर्ष सजा सुनाई।
स्पीडी ट्रायल के तहत दिलाई गई सजा
बताया गया है कि इस मामले में समस्तीपुर जिले के तत्कालीन एसपी हृदय कांत ने स्पीडी ट्रायल के लिए कोर्ट से आवेदन किया था इस आधार पर इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाया गया। जिसके तहत जल्द से जल्द गवाहों की गवाही कराई गई।