समस्तीपुर:बैंक डक़ैती के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की
समस्तीपुर : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राहुल कुमार सह एमपीएमएसए न्यायाधीश ने मंगलवार बैंक डकैती से सम्बन्धित संवाद संख्या 546/2022 की सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत प्रयोग सकरा थाना के सब्दुल्ला निवासी ओमप्रकाश उर्फ उपेन्द्र को भदवि की धारा 395 में दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 50,000 रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है.
भादवि की धारा 120 बी के तहत दस वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना किया है अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक- एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. लोकल बैंक अधिकारी सुनील कुमार ने 19 मई 2021 को ताजपुर थाना कांड संख्या-194/2021 दर्ज करायी थी. 12.30 बजे बैंक में घुसकर डकैती करने का आरोप लगाया था. अभियोजन पक्ष के लोक अभियोजक शिव कुमार प्रसाद और अपर लोक अभियोजक शिव भकर प्रसाद थे. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता विनोद सिंह मामले की पैरवी कर रहे थे.