शोरूम से बिना नंबर निकली गाड़ी तो होगी जब्त,डीलर के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी
हाजीपुर.अब कोई भी वाहन शो रुम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन नंबर व बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ियां सड़क पर अगर नजर आयीं तो संबंधित वाहन मालिक के साथ-साथ वाहन डीलर पर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावे वाहन कंपनियों के डीलरशिप का लाईसेंस भी रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में राज्य परिवहन सचिव द्वारा जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी को शोरूम से बिना नंबर प्लेट के सड़क पर निकलने वाले नए वाहनों पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है।
परिवहन सचिव ने डीटीओ और एमवीआई को यह सुनिश्चित कराने को कहा है कि किसी भी परिस्थिति में बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों को शो रुम से बाहर सड़क पर नहीं निकलने दें। वाहन डीलर के द्वारा नए वाहनों की डिलीवरी एचएसआरपी नंबर प्लेट सहित वाहन के ऑनर को दिए जाने का दिशा-निर्देश जारी किया है। सड़क पर बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट के चलनेवाले नए वाहनों पर विशेष अभियान चलाया जाय। वहीं जांच अभियान के दौरान सड़क मार्ग पर बिना नंबर प्लेट लगे गाड़ियों को पकड़कर जुर्माना करने के साथ कानूनी कारवाई करते हुए वाहनों को जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही बिना नम्बर प्लेट लगे वाहनों को बेचने वाले डीलर के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। परिवहन सचिव द्वारा आम लोगों से भी अपील करते हुए कहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के गाड़ी की डिलीवरी ना लें । परिवहन विभाग होगा जवाबदेह जानकारी के अनुसार बता दें कि अगर बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट लगे या बिना नंबर के वाहन शो रुम से बाहर निकलता है या सड़क पर दिखता है तो संबंधित जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे।
डीलर पर 192 बी के तहत जुर्माना भी लगेगा मोटरयान निरीक्षक ने कहा कि हाजीपुर जिला परिवहन के अधिकारी मोटरयान निरीक्षक ने बताया कि राज्य परिवहन सचिव के द्वारा मोटर अधिनियम 2019 की धारा 41 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है तो डीलर वह वाहन स्वामी को तब तक नहीं दे सकता है, जब तक उस पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं हो। ऐसा नहीं होने पर डीलर पर 192 बी के तहत जुर्माना भी लगेगा।
न्यूज़ टू बिहार में कई सालो में काम करने के साथ,कंटेट राइटर, एडिटिंग का काम कर रही।3 साल का पत्रकारिता में अनुभव।
