दलसिंहसराय थानाध्यक्ष को कोर्ट ने तीन दिन के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने का दिया आदेश
दलसिंहसराय थानाध्यक्ष द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही कर वर्षों से लगातार कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने का एक मामला प्रकाश में आया है.जिसे लेकर कोर्ट ने तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश जारी किया है.जानकारी के अनुसार थाने के मालपुर टोले के छोटकुन सहनी उर्फ छोटू सहनी ने मई 2025 में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम दलसिंहसराय के न्यायालय में अभियोग पत्र संख्या -150/2025 दायर करते हुए गांव के हीं निरंजन सहनी समेत अन्य पर गाली गलौज,मारपीट कर जानलेवा प्रहार करने का आरोप लगाया था.जिसमे छोटू समेत कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे.सभी ज़ख्मियों का इलाज अनुमण्डलीय अस्पताल में कराया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद जख्मी छोटू को गंभीरवस्था में इलाज हेतु सदर अस्पताल रेफर किया गया।
जख्मी छोटू ने बताया कि इलाज के बाद दलसिंहसराय थाना में आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने की गुहार लगाया.टाल मटोल होने पर वरीय पुलिस पदाधिकारियों से भी गुहार लगाने पर भी जब एफ आई आर दर्ज नहीं किया गया तो थक हारकर पीड़ित जख्मी ने न्यायालय का शरण लिया.कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना से संबंध में थानाध्यक्ष दलसिंहसराय से मई 2025 को हीं प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया लेकिन एस एच ओ ने कोर्ट के आदेश का लगातार अवहेलना करते रहे।
स्मार पत्र भी भेजा गया बावजूद जब एक वर्ष में भी प्रतिवेदन न्यायालय को नहीं समर्पित किया तब जाकर न्यायालय ने मंगलवार को न्यायालय के कार्यों में लापरवाही बरतने को लेकर थानाध्यक्ष दलसिंहसराय से तीन दिनों के अन्दर कारण पृच्छा नोटिस निर्गत करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया है.
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