प्रशासन का निर्देश:शादी में रजिस्टर्ड हलवाई होगा, तभी मिलेगा सिलेंडर
पटना|शादी में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर लेने के लिए कैटरर (हलवाई) का रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। जिला प्रशासन के इस निर्देश से लोग परेशान हैं, क्योंकि ज्यादातर कैटरर के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है।
वहीं, जिनके आवेदन को जिला प्रशासन द्वारा गैस एजेंसियों के पास भेजा जा रहा है, उसमें यह अंकित नहीं किया जा रहा है कि कितने सिलेंडर देने हैं। एजेंसियों को उपलब्धता के आधार पर सिलेंडर की आपूर्ति करने को कहा गया है। राजधानी में शादी के लिए 100 से अधिक लोगों ने कॉमर्शियल सिलेंडर की डिमांड की है। पटना सदर अनुमंडल कार्यालय में लगातार आवेदन आ रहे हैं। आवेदनों की जांच मार्केटिंग अफसर से कराकर गैस एजेंसियों को भेजा जा रहा है।
आवेदन एसडीओ कार्यालय में जमा करना होगा {लिखना होगा कि गैस का उपयोग वैवाहिक कार्यक्रम के लिए ही किया जाएगा {शादी का मूल कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, गैस कनेक्शन बुक की फोटो कॉपी {मेहमानों की संख्या, कैटरर का नाम और पता, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना होगा।
कॉमर्शियल सिलेंडर लेने के लिए प्रति सिलेंडर 2400 रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। इसके अलावा 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 2,353.50 रुपए देनी होगी। सिलेंडर वापस जमा करने पर सिक्योरिटी मनी वापस होगी।
न्यूज़ टू बिहार में कई सालो में काम करने के साथ,कंटेट राइटर, एडिटिंग का काम कर रही।3 साल का पत्रकारिता में अनुभव।
