Begusarai

बरौनी रिफाइनरी के आसपास प्रदर्शन पर रोक, निषेधाज्ञा लागू

बेगूसराय के रिफाइनरी क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। सदर एसडीओ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत 23 फरवरी की सुबह 06:00 बजे तक गेट संख्या 3-D, 4-A, 01-B और टाउनशिप के आसपास निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।

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ये निर्णय अलग-अलग संगठनों की ओर से प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक 500 मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर जमा होने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही लाठी, डंडा, भाला, गंडासा, तलवार या किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। उक्त क्षेत्र में धरना-प्रदर्शन, जुलूस, पिकेटिंग या विरोध कार्यक्रम पर रोक रहेगा।

 

धरना-प्रदर्शन के लिए परमिशन लेना होगा

 

किसी मान्यता प्राप्त यूनियन को अपनी मांगों के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित करना होगा तो इसके लिए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी से पहले अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बरौनी रिफाइनरी प्रबंधन से प्राप्त सूचना के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। रिफाइनरी को आवश्यक सेवा एवं सार्वजनिक उपयोगिता उद्योग घोषित किया गया है।

 

शांति-व्यवस्था बनाए रखना पहली प्राथमिकता

 

कुछ संविदा श्रमिकों की ओर से प्रस्तावित आंदोलन की सूचना प्राप्त होने के कारण सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा राष्ट्रव्यापी पेट्रोलियम आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कदम उठाया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Pargati Singh

न्यूज़ टू बिहार में कई सालो में काम करने के साथ,कंटेट राइटर, एडिटिंग का काम कर रही।3 साल का पत्रकारिता में अनुभव।

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