रोसड़ा के विकास रंजन हत्याकांड में 14 दोषी:13 साल पहले पत्रकार को सर में मार दी थी गोली।
समस्तीपुर।व्यवहार न्यायालय रोसड़ा के एडीजे प्रथम कोर्ट ने बुधवार को पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में लगभग साढ़े बारह साल बाद फैसला सुनाया। इस दौरान एडीजे वन राजीव रंजन सहाय ने 14 लोगों को दोषी करार दिया है। सभी को हत्या की धारा 302/34 आईपीसी, 120 बी व 27 आर्म्स एक्ट की धारा में दोषी पाया गया है। दोषी करार दिए जाने के बाद उपस्थित 13 लोगों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। वहीं अदालत में उपस्थित नहीं होने वाले एक आरोपी मोहन यादव के खिलाफ न्यायालय ने वारंट जारी कर दिया है। बचाव पक्ष से रविंद्र कुमार सिंह, अनिल कुमार व अमृत आनंद ने बहस की। सरकार की ओर से एपीपी राम कुमार ने पक्ष रखा।
यह पाए गए दोषी
दोषी पाये गए लोगों में लरझाघाट बिथान का कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव, दामोदरपुर रोसड़ा का बब्लू सिंह, महुली रोसड़ा का स्वंभर यादव, मोहन यादव, चेरिया बरियारपुर का संतोष आनंद सिंह, बसतपुर हसनपुर के उमाकांत चौधरी, संजीव राय, राजीव राय, रामउदय राय, राजीव रंजन उर्फ गुड्डू, प्रियरंजन उर्फ टिन्नू, विधानचद्र राय, मनोज चौधरी व मनेंद्र चौधरी शामिल हैं।
25 नवंबर 2008 में हुई थी हत्या
रोसड़ा के युवा पत्रकार विकास रंजन की हत्या 25 नवंबर 2008 को उस समय हुई, जब वह गायत्री नगर रोड स्थित अपने कार्यालय से समाचार प्रेषण के बाद घर जा रहे थे। शाम के सात बजे के आसपास घात लगाए अपराधियों ने पत्रकार के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतक के पिता फुलकांत चौधरी ने रोसड़ा थाना में कांड संख्या 173/2008 दर्ज करवाई थी।
सजा पर दी प्रतिक्रिया
पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद उसके पिता फुलकांत चौधरी ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि 12 वर्ष बाद अपने बेटे के हत्यारों को सजा होते देख मुझे खुशी हो रही है। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद कानून ने अपना काम किया, न्यायालय ने मेरे बेटे के हत्यारों को दोषी करार देते हुए उन्हें सजा दी। वहीं उनके वकील हीरा कुमारी ने फैसला सुनाए जाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्यायालय का यह फैसला सही है। हम सभी का कानून और न्यायालय के प्रति पूरी आस्था और विश्वास था, न्यायालय के इस फैसले से हम सभी को बहुत खुशी हुई है।