Patna

दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा:3 साल की बच्ची के साथ हुआ था बलात्कार

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समस्तीपुर।बेगूसराय पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने 2023 में 3 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार मामले की सुनवाई की। इसमें आरोपी सिंघौल थाना क्षेत्र के बागवाड़ा निवासी रामप्रवेश महतो को पॉक्सो एक्ट के विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया है।

सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने रामप्रवेश महतो को पॉक्सो अधिनियम की धारा-5 (एम) और धारा-6 में दोषी पाकर आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस पर आरोप है कि 14 अक्टूबर 2023 को 3:30 बजे 3 साल की नाबालिग लड़की अपने भाई के साथ ट्यूशन पढ़ने जा रही थी।

तभी रास्ते में सिंघौल थाना के बागवाड़ा निवासी रामप्रवेश महतो ने दोनों भाई-बहन को आटे का पूरी खाने के लिए दिया। दोनों को साइकिल पर बैठाकर गाछी की ओर ले जाने लगा। गाछी की ओर जाता देख पीड़िता का भाई साइकिल से कूद कर अपने घर पर चला गया। पिता को जानकारी दी।

इधर, रामप्रवेश महतो ने नाबालिग पीड़िता को गाछी में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता का पिता जब गाछी की ओर आ रहा था, तो देख कर आरोपी भाग गया। बच्ची के पैंट पर काफी खून लगा हुआ था। इसके बाद घटना की सूचना थाना को दी गई।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने 8 गवाहों की गवाही कराई। इसमें मामला सत्य पाया गया। पीड़िता की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अभियोजन का पूरा पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा और बहस किया।

इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल चलाकर मात्र एक साल में इस मामले में फैसला सुना दिया। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 5 लाख रुपए का सरकारी मुआवजा राशि पीड़िता के पक्ष में भुगतान करने का आदेश दिया है।

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