समस्तीपुर मे स्पीडी ट्रायल से 12 बदमाशों को मिली सजा: हत्या, दुष्कर्म, अपहरण और आर्म्स एक्ट मामलों में कार्रवाई
समस्तीपुर.स्पीडी ट्रायल के तहत जनवरी में समस्तीपुर के विभिन्न कोर्टों ने 10 मामलों में 12 बदमाशों को सजा दी है। खास कर महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों में बदमाशों को सजा दिलाने के लिए समस्तीपुर पुलिस अभियान कार्यक्रम चला रही है। जिसके तहत कांडों में जल्द डेट देकर गवाही कराई जा रही है। जिससे अभियुक्तों को जल्द सजा मिल रही है। जनवरी महीने में हत्या, दुष्कर्म, अपहरण व आर्म्स एक्ट के मामलों में आरोपियों को दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई है।
दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट में दोषी को ले जाती पुलिस।
एसपी विनय तिवारी ने बताया के समस्तीपुर पुलिस के साथ ही डीपीओ व एपीओ के संयुक्त प्रयास के यह संभव हो पाया है। इस महीने जिस दस मामलों में सजा सुनाई गई हैं, उसमें 7 मामला महिला उत्पीड़न से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी यह कोशिश रहेगी कि स्पीडी ट्रायल के तहत ज्यादा से ज्यादा बदमाशों को सजा मिले। उन्होंने कहा कि आर्म्स एक्ट के मामले में बिथान के पांडव यादव को तीन वर्ष, पोस्को एक्ट में समस्तीपुर के मनीष कुमार राय को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है।
स्पीडी ट्रायल के तहत मिली सजा
नगर थाना:- आर्म्स एक्ट के मामले में जितवारपुर निवासी अभिषेक कुमार को सजा सुनाई।
दलसिंहसराय थाना :- पॉक्सो कोर्ट ने बेगूसराय के मंसूरचक गांव निवासी मो. अरमान और गुंजन कुमार को तीन वर्ष व 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
हसनपुर थाना :- मुफस्सिल थाने के दूधपुरा गांव निवासी सुनील कुमार को सजा सुनाई।
महिला थाना:- पोक्सो कोर्ट ने विद्यापतिनगर के सिमरी आलमपुर निवासी गौरव कुमार को 20 वर्ष की सजा व 50 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई।
विभूतिपुर थाना ः पोक्सो कोर्ट ने विभूतिपुर के सिंघिया निवासी मुकेश कुमार व मंटुन यादव और संजय यादव को 25 वर्ष की सजा व तीन लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
कल्याणपुर थाना :- मामले में पोक्सो कोर्ट ने भागरथपुर गांव निवारी गांधी कुमार को अपहरण के मामले में सजा सुनाई।
पटोरी (मोहनपुर ओ०पी०) में पोक्सो कोर्ट ने अभियुक्त मारेहनपुर निवासरी सुरज कुमार को अपहरण के मामले में सजा सुनाई।
मुफ्फसिल थाना :- पोक्सो कोर्ट ने मुफस्सिल थाना के रहमपुर निवासी मनीष कुमार राय को 20 वर्ष की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया।
हत्या व आर्म्स एक्ट में सजा
कल्याणपुर थाना :- माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कल्याणपुर के मिर्जापुर निवारी सीमा देवी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बिधान थाना:- माननीय न्यायालय एस.डी.जी.एम. रोसड़ा ने पांडव यादव को आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।