हसनपुर से निर्वाचन को दी गई है चुनौती, दूसरे पक्ष के 4 की गवाही खत्म
पटना।
राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह विधायक तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को चुनोती देने वाली चुनाव याचिका पर गुरुवार को पटना हाई कोर्ट के जस्टिस बीरेंद्र कुमार की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। तेज प्रताप यादव के हसनपुर विधानसभा से निर्वाचन को विजय कुमार यादव द्वारा चुनाव याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। गुरुवार को याचिकाकर्ता की ओर से चौथे गवाह राज कुमार राय की गवाही समाप्त हो गई। इसके साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से गवाही समाप्त हो गई। अब तेजप्रताप यादव की ओर से गवाहों की सूची दी जानी और गवाहों की गवाही होनी है।
तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट, 1951 की धारा 100 का हवाला देते हुए तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को वॉइड अर्थात अमान्य करार देने के लिए चुनाव याचिका दायर किया है। हारे हुए जदयू के उम्मीदवार राज कुमार राय को रिटर्न्ड कैंडिडेट (विजयी घोषित उम्मीदवार) घोषित करने को लेकर याचिका दाखिल की गई है।
मामला वर्ष 2020 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। याचिका दायर करने का आधार तेज प्रताप यादव द्वारा जानबूझकर अपनी संपत्ति के संबंध में नामांकन पत्र के साथ संपत्ति को लेकर हलफनामा में जानकारी छुपाना बताया गया है। याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि क़ानून की धारा 123(2) के अनुसार इसे करप्ट प्रैक्टिस बताया है।
बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 16 अक्टूबर, 2020 को दाखिल किया गया था। नामांकन पत्र की जांच 17 अक्टूबर, 2020 को की गई थी। 19 अक्टूबर, 2020 नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी। 3 नवंबर, 2020 को विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था। 10 नवंबर, 2020 को चुनाव परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से विजयी हुए थे। अब इस मामले में आगे की सुनवाई आगामी 13 जनवरी को की जाएगी।