पटना मे श्याम घी भंडार समेत 7 प्रतिष्ठानों पर छापा,855 KG घी जब्त, दुकान सील
पटना, पटना में मिलावटी और असुरक्षित खाद्य सामग्री के खिलाफ खाद्य संरक्षा विभाग का सघन अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को अगमकुआं स्थित श्याम घी भंडार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6 लाख रुपये का घी और मिल्क केक जब्त कर दुकान को बंद करा दिया गया। इसके साथ ही शहर के विभिन्न इलाकों में 5.55 टन नूडल्स, सैकड़ों किलो लड्डू दाना, खोया और एक्सपायरी दूध जब्त किया गया।
*1. श्याम घी भंडार, अगमकुआं – 855 KG घी जब्त, दुकान सील*
निरीक्षण में यहां से 855 किलो घी और 5 बोरियों में रखा 174 किलो मिल्क केक जब्त किया गया। दोनों की अनुमानित कीमत *₹5,99,400* है। इसके अलावा 18 पैकेट नारियल पाउडर, 5 किलो खीरा शिड्स, 6 पैकेट हाइड्रो भी मिला।
लाइसेंस नहीं होने, भंडारण में गंदगी और दस्तावेजों में कमी के कारण प्रतिष्ठान को बंद कराया गया। घी और मिल्क केक का नमूना जांच के लिए लैब भेजा गया है।
*2. रिंकू फूड्स प्रा. लि., भूपतिपुर – 5,550 KG नूडल्स पर कार्रवाई*
रामकृष्णा नगर स्थित रिंकू फूड्स में *5,550 किलो नूडल्स (कीमत ₹2,22,000)* पर कार्रवाई की गई। पैकेजिंग पर निर्माण तिथि, एक्सपायरी और बैच नंबर में गड़बड़ी मिली। नूडल्स और मैदा का नमूना लिया गया।
*3. साधु स्वीट्स, दानापुर कैंट – 2 दिन निर्माण बंद*
सदर बाजार स्थित कार्यशाला में भारी गंदगी मिली। 40 किलो खोया (₹12,000) और 2 किलो औद्योगिक हाइड्रो (₹300) नष्ट कराया गया। लाइसेंस में गलत श्रेणी, अंधेरा, मक्खियां और मेडिकल-पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट नहीं मिलने पर *2 दिन तक निर्माण बंद* रखने का निर्देश दिया गया। बेसन लड्डू और काजू कतली का नमूना लिया गया।
*4. स्वीट्स एंड स्नैक्स, अनिसाबाद – 7 तरह के नमूने लिए*
यहां 6 किलो अमचूर पाउडर, 4 किलो कस्टर्ड पाउडर, 256 पैकेट चाउ नूडल्स जब्त किया गया। 20 किलो खोया नष्ट किया गया। मिठाई बनाने वाली जगह पर मक्खियां और कर्मचारियों के फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिले।
*5. मां डेयरी प्रोडक्ट, फुलवारीशरीफ – एक्सपायरी दूध नष्ट*
9 लीटर एक्सपायरी दूध (₹540) नष्ट कराया गया। रसगुल्ले का नमूना लिया गया।
*6. भूपतिपुर में दो दुकानें बंद*
– *लॉरेन्स स्वीट्स -* 600 किलो लड्डू दाना (₹75,000) जब्त, लाइसेंस नहीं होने पर बंद
– *विकास की मिठाई दुकान -* 525 किलो लड्डू दाना (₹63,000) जब्त, लाइसेंस नहीं होने पर बंद
विभाग ने साफ कहा है कि स्वच्छता, लेबलिंग, भंडारण और लाइसेंस में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी नमूनों की लैब रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आगे की कार्रवाई होगी।
न्यूज़ टू बिहार में कई सालो में काम करने के साथ,कंटेट राइटर, एडिटिंग का काम कर रही।3 साल का पत्रकारिता में अनुभव।
