बच्चों को गुड टच-बैड टच, व्यक्तिगत सुरक्षा और आत्मरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दिया
दलसिंहसराय,बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर तथा अनुमंडल विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में बुधवार को मध्य विद्यालय दलसिंहसराय में “सुरक्षित बचपन अभियान” के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
यह कार्यक्रम पॉक्सो अधिनियम, 2012 पर अखिल भारतीय स्कूल जागरूकता अभियान के तहत आयोजित किया गया,जो 26 से 31 अक्टूबर 2026 तक पूरे बिहार में चलाया जा रहा है.
कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राकेश रंजन, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने बच्चों को गुड टच-बैड टच, व्यक्तिगत सुरक्षा, ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव और आत्मरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों पर यह कानून लागू है और इसमें दोषियों को 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है.उन्होंने बच्चों से कहा कि डरें नहीं, चुप न रहें और किसी भी गलत हरकत की जानकारी तुरंत अपने माता-पिता, शिक्षक या पुलिस को दें.पैनल अधिवक्ता प्रभात कुमार मिश्रा ने निःशुल्क कानूनी सहायता व हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी -चाइल्ड हेल्पलाइन – 1098,नालसा हेल्पलाइन – 15100,आपातकालीन सेवा – 112 है.पिएलवी धर्मेन्द्र कुमार ने बच्चों को शपथ दिलाई कि वे चुप नहीं रहेंगे और गलत बात होने पर तुरंत बड़ों को बताएंगे.कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका कुमारी विभा,शिक्षक मो. परवेज आलम, नीरज कुमार झा एवं शिक्षिका सावित्री कुमारी, अनिता, श्वेता तिवारी, शैलवाला, शर्मिला कुमारी, रजिया सुल्ताना, राहत नाज़ व बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थीं.अंत में सभी बच्चों ने सुरक्षित बचपन की शपथ ली.
न्यूज़ टू बिहार में कई सालो में काम करने के साथ,कंटेट राइटर, एडिटिंग का काम कर रही।3 साल का पत्रकारिता में अनुभव।
