Dalsinghsarai

हत्या मामले में दलसिंहसराय कोर्ट ने 2 अभियुक्त को दिया दोषी करार, चैता दक्षिण मे 2 जनवरी 2019 की है घटना

दलसिंहसराय,जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने मंगलवार को हत्या मे अंगारघाट थाना अन्तर्गत चैता दक्षिणी लीलजी टोले के धर्मशीला देवी एंव मिथलेश दास को सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया. घटना के संबंध मे एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि कांड के सूचक बेगूसराय जिलान्तर्गत बछ्बाड़ा थाने के फतेहा वार्ड नंबर 8 निवासी उमेश दास ने दिनांक 2 जनवरी 2019 को थानाध्यक्ष अंगारघाट को लिखित आवेदन देकर कहा की इनकी बहन विधवा मीना देवी 65 वर्ष घर पर अपनी छोटी पतोहू धर्मशीला देवी के साथ रहती थी और इनके दोनों बड़े बेटा पतोहू दिल्ली मे रहते थे इसी बीच वादी को सुचना मिली की इनकी बहन मीना देवी की हत्या हो गई है

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तो परिजनों के साथ जब बहन के घर गये तो बहन मीना को मृत देखकर अगल बगल के लोगों से पूछताछ किया तो कोई भी कुछ बताने से इनकार किया.

वादी ने पुलिस को दिये आवेदन मे स्पष्ट किया की उनकी विधवा बहन मीना को उनकी हीं पतोहू धर्मशीला देवी एंव मिथलेश दास ने मारपीट कर हत्या कर दिया.घटना को लेकर अभियुक्तों के बिरुद्ध अंगारघाट थाना कांड सख्या-01/2019 दर्ज किया गया.

 

 

आगे एपीपी ने बताया की न्यायालय ने दोनों पक्षो का दलील सुनने के बाद दोनों अभियुक्त को धारा- 222/221 दप्रसं के संबंधित प्रावधान के आलोक मे धारा -304/34 भा द सं मे दोषी करार दिया.दोष सिद्ध दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेज दिया. वहीं सजा के बिन्दु पर आगामी 20 जनवरी 2026 को सुनवाई की जाएगी. न्यायालय ने प्रोवेशन ऑफिसर से दोनों दोष सिद्ध अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास की मांग की गई है.

Pargati Singh

न्यूज़ टू बिहार में कई सालो में काम करने के साथ,कंटेट राइटर, एडिटिंग का काम कर रही।3 साल का पत्रकारिता में अनुभव।

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