दलसिंहसराय:गोली मार कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने अखिलेश उर्फ धोनी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
दलसिंहसराय,जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने शुक्रवार को गोली मार हत्या करने के आरोप मे विद्यापतिनगर थाना अन्तर्गत गढ़सिसई गांव के अखिलेश कुमार उर्फ धोनी को दोनों पक्षो के दलील सुनने के वाद सुनवाई करते हुए धारा-302 भादवी दोषी पाये जाने पर सश्रम आजीवन कारावास की सजा साथ 25 हजार रुपये जुर्माना दिया तथा जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया.वहीं आर्म्स एक्ट की धारा 27 आर्म्स एक्ट मे दोषी पाये जाने पर 5 वर्ष सश्रम कारावास एंव 10 हजार रुपये जुर्माना दिया.तथा जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 10 दिनों का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई.
न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा की चूंकि घटना के कारण मृतक के आश्रितों को अपूरणीय क्षति कारीत हुई है. जो की धन के रूप मे प्रतिपूर्ति नहीं किया जा सकता, परन्तु फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय एंव उच्च न्यायालय पटना के निर्देशानुसार नालसाएंव बालसा के निर्देश के आलोक मे धारा 357(ए) दप्रस के तहत जुर्माने की कुल राशि का 90 प्रतिशत मृतक के आश्रितों को कल्याणकारी एंव आश्रितों के पुनर्वास हेतु पर्याप्त राशि बिहार सरकार को देने का आग्रह करते हुए डी एल एस ए समस्तीपुर को संसूचित किया जाता है की सचिव को निर्देशित किया जाता है की कथित आदेश की प्राप्ति के पश्चात विधिनुरूप भुगतान ततसंबंधितों को करने का निर्देश भी दिया गया.