Thursday, December 5, 2024
Patna

Bihar Land Survey:सरकार का नया निर्देश, सादे कागज पर बनाएं वंशावली,लगेंगे सिर्फ यही दस्तावेज

Bihar Land Survey: पटना : बिहार में लोगों की समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि भूमि सर्वेक्षण में कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे. भूमि सर्वे पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने लोगों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं. वहीं वंशावली को लेकर फैली भ्रांतियों पर ध्यान न दें. उन्होंने कहा है कि वंशावली आपको खुद बनानी है. किसी भी व्यक्ति को कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है. न ही सत्यापन की जरूरत है. वे सादे कागज पर वंशावली बनाकर स्वघोषणा के साथ संलग्न करें. यह पूरी तरह मान्य है. कागजात अधूरे भी स्वघोषणा अवश्य करें. इसके लिए विभाग ने अभी तक कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की है. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि सर्वे के लिए लगान रसीद का ऑनलाइन या अद्यतन होना जरूरी नहीं है। पूर्व की ऑफलाइन रसीदें भी पूरी तरह मान्य होंगी. भूमि सर्वेक्षण को लेकर लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है. विभाग रैयतों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है.

 

 

ये हैं 12 प्रकार के दस्तावेज

कैडस्टूल खतियान, रिविजनल खतियान, जमाबंदी पंजी प्रति, दाखिल खारिज वाद अभिलेख, राजस्व मानचित्र, दाखिल-खारिज पंजी, बंदोबस्ती अभिलेख, चकबंदी अभिलेख, भू-अर्जन अभिलेख, सीलिंग पंजी, लगान निर्धारण अभिलेख और मापी वाद अभिलेख।” 12 प्रकार के राजस्व दस्तावेजों की डिजिटली हस्ताक्षरित प्रति भी ऑनलाइन उपलब्ध है. इसके लिए सरकार को मामूली शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर दस्तावेज घर बैठे प्राप्त हो सकता है. आपको केवल विभाग के वेबसाइट biharbhumi. bihar.gov.in पर भू-अभिलेख पोर्टल को क्लिक करना है.

 

16 करोड़ राजस्व दस्तावेजों की डिजिटाइज प्रति ऑनलाइन

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने करीब 16 करोड़ राजस्व दस्तावेजों को डिजिटाइज करा कर ऑनलाइन कर दिया है. इसमें करीब 35 हजार गांवों का खतियान भी शामिल है. इनकी मदद से पूर्वजों द्वारा धारित जमीन के संबंध में जानकारी मिल सकती है. ये सभी दस्तावेज मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध है.

 

 

कार्यालय के चक्कर नहीं काटें, दस्तावेज ऑनलाइन

खतियान, जमाबंदी पंजी, लगान- रसीद जैसे राजस्व अभिलेखों के लिए लोगों को कार्यालयों का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. ये दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हैं. आप मोबाइल या लैपटॉप से विभाग की वेबसाइट पर जाकर दस्तावेज देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और स्वघोषणा के साथ अपलोड कर सकते हैं.

Kunal Gupta
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