“समस्तीपुर:अवैध नर्सिंग होम पर प्राथमिकी का आदेश:जांच रिपोर्ट में डॉक्टर समेत पाई गई अन्य कमियां
समस्तीपुर.जिले के हसनपुर दुधपुरा बाजार में अवैध रूप से चल रहे प्राची हेल्थ केयर नर्सिंग होम के संचालक पर सीएस ने कार्रवाई के आदेश दिए। हसनपुर पीएचसी प्रभारी को भेजे गए आदेश पत्र में कहा गया है कि राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना के पत्रांक 8318 के आलोक में 4 मार्च 2022 को कमेटी गठित कर जांच करवाई गई थी। जांच के दौरान नर्सिंग होम और उसमें मरीज तो मिले, लेकिन कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे।
पुनः डीएम के यहां दायर परिवाद पत्र के आलोक में 05 अप्रैल 2022 को जांच के लिए टीम बनाई गई। जांच टीम को प्राची हॉस्पीटल में अल्ट्रासाउंड केंद्र नहीं मिला, पर मरीज से संबंधित अन्य अल्ट्रासाउंड केंद्र की रिर्पोट मिली।जिससे स्पष्ट हुआ कि प्राची हेल्थ केयर का दुधपुरा बाजार में संचालन किया जा रहा है। स्पष्टीकरण की मांग की गई। अस्पताल संचालन से संबंधित किसी प्रकार का कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया।
लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी
पत्र में कहा गया है कि संपूर्ण जांच और पत्राचार से स्पष्ट है कि प्राची हेल्थ केयर के विरुद्ध लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है। प्राची हेल्थ केयर से अस्पताल से संबंधित आवश्यक कागजात (बायोमेडिकल वेस्ट, पॉल्यूशन, कार्यरत स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता, फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र) की मांग की जाती रही पर हॉस्पीटल का संचालन किया जाता रहा। तथ्यों से स्पष्ट है कि प्राची हेल्थ केयर ने जैव चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम 2016 का उल्लंघन किया।
कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश
सिविल सर्जन ने हसनपुर पीएचसी प्रभारी को निर्देश दिया है कि प्राची हेल्थ केयर के संचालक मणिकपुर निवासी लक्ष्मी दास के पुत्र मिन्दु कुमार पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम 2016 के उल्लंघन और अवैद्य रूप से नर्सिंग होम के संचालन के लिए स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट भी सीएस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।