पहली पत्नी को तलाक दिए बिना कर ली दूसरी शादी, पटना HC ने आरोपी को भेजा जेल,बोले समाज में पति और पत्नी के बीच एक पवित्र ..
पटना हाई कोर्ट ने एक अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए अभियुक्त पति को सीधे न्यायालय से गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश दिया है। न्यायाधीश पूर्णेंदु सिंह की एकलपीठ ने मो. इरशाद कुरैशी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि विवाह का समाज में महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि तलाक की बढ़ती प्रवृत्ति के बावजूद, विवाह को अभी भी भारतीय समाज में पति और पत्नी के बीच एक पवित्र, आध्यात्मिक और अमूल्य भावनात्मक संबंध माना जाता है। यह न केवल कानून बल्कि सामाजिक मानदंडों द्वारा भी शासित है।
क्या है पूरा मामला?
बेतिया के निवासी इरशाद के खिलाफ उसकी पहली पत्नी ने स्थानीय अदालत में मुकदमा दर्ज कर आरोप लगाया था कि उसके पति ने तलाक दिए बगैर दूसरी शादी कर ली है। इतना ही नहीं, इरशाद ने उसे घर से बाहर भी कर दिया है।
अभियुक्त पति की अग्रिम जमानत का मामला सुप्रीम तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई कर फैसला लेने का आग्रह हाई कोर्ट से किया। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बार-बार आरोपी पति और उसकी पहली पत्नी को सुलह करने के लिए बुलाया, लेकिन इरशाद बार-बार भागता रहा।
कोर्ट में चिल्लाने लगा आरोपी, सीधा भेजा गया जेल
इसके बाद कोर्ट ने पश्चिम चंपारण के एसपी को 24 अप्रैल को आदेश दिया कि आरोपी इरशाद को हाई कोर्ट में पेश कराएं। गत 3 मई को जब इरशाद हाई कोर्ट के समक्ष हाजिर हुआ तो उसने न्यायालय के भीतर चिल्ला-चिल्लाकर बगैर कोई सबूत दिखाए अपनी पहली पत्नी पर बदचलनी का आरोप लगाते हुए कहा कि वह किसी भी हालात में पहली पत्नी के साथ नहीं रहेगा।
हाई कोर्ट ने इरशाद के व्यवहार पर हैरानी जताते हुए उसे कोर्ट से सीधा जेल भेजने का आदेश दिया।