Patna

बिहार मे Ram Navami पर जुलूस और शोभायात्रा में नियमों का उल्लंघन करने पर 100 से ज्यादा लोगों पर दर्ज हुई FIR

हाजीपुर। रामनवमी जुलूस एवं शोभायात्रा के दौरान विभिन्न पूजा समितियों के अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्राथमिकी की गई है। नगर थाने के थानाध्यक्ष ने स्वयं के बयान पर यह प्राथमिकी कराई है।

Dss WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
bihar whatsapp Channel Join Now

अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन के आरोप में थानाध्यक्ष ने 51 लोगों पर नामजद और 60-70 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी की है। प्राथमिकी में नगर थानाध्यक्ष राजेश शरण ने बताया है कि रामनवमी के अवसर पर विभिन्न पूजा समितियों द्वारा जुलूस एवं शोभा यात्रा निकाला गया था।

सुरक्षा व्यवस्था शहर के हर चौराहे पर सुरक्षा बल थे तैनात
विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु जिला संयुक्तादेश के अनुसार दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, बल की प्रतिनियुक्ति शहर के लगभग सभी चौक चौराहों पर की गई थी।इस अवसर पर जुलूस लाईसेंस निर्गत कर संबंधित सभी अनुज्ञप्तिधारियों को प्राप्त कराया गया था। थानाध्यक्ष ने बताया है कि लाईसेंस निम्न शर्तों पर दिया गया था।

इन शर्तों पर दिया था लाइसेंस
जुलुस में नशा के हालत में कोई नहीं रहेगा।
शैक्षणिक स्थान, अस्पताल, सरकारी प्रतिष्ठान, मंदिर- मस्जिद के पास बाजा बजाकर शोरगुल नहीं करेंगे।
जुलुस में कोई घातक हथियार नहीं रहेगा। (जैसे तलवार, भाला, रॉड इत्यादि)
लाईसेंस जुलुस के साथ रहेगा।
निर्धारित रास्ता एवं समय का अनुपालन होगा।
जुलुस में खतरनाक एवं विस्फोटक पदार्थ नहीं रखेंगे।
जुलुस सामान्य यातायात को बाधित नहीं करेगा।
जुलुस में उत्तेजित नारा एवं राजनैतिक नारा लगाना मनाही।
जुलुस में शामिल व्यक्ति द्वारा अशांति फैलाने पर लाईसेंसधारक की जवाबदेही होगी।
जुलुस में 50 व्यक्ति से अधिक शामिल नहीं होगा।
कोविड 19 प्रोटोकॉल गाइड लाईन का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।

अनुज्ञप्ति में दिये गये शर्त के विरूद्ध अगर कोई कार्रवाई करेगा तो उन्हें नियमसंगत धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है।

कोई भी डीजे नहीं बजेगा।
सौहार्द बिगाड़ने वाला नारा या गाना नहीं बजेगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति जुलुस के साथ रखेंगे।
आसन्न लोक सभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत अनुपालन करेंगे।

एफआईआर में थानाध्यक्ष ने ये बताया
प्राथमिकी में नगर थानाध्यक्ष ने बताया है कि जुलुस का जिला प्रशासन के आदेश से हाजीपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा ड्रोन वीडियोग्राफी कराई गई थी। विभिन्न स्थानों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा बताया जा रहा है कि जुलुस में शामिल बहुत से व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस के शर्तों का खुल्लम खुल्ला उलंघन किया गया।

वीडियो फुटेज का किया गया अवलोकन और विश्लेषण
इस अवसर पर किये गये ड्रोन वीडियोग्राफी को नगर परिषद कार्यालय से पेन ड्राईव प्राप्त कर वीडियो फुटेज का अवलोकन और विश्लेषण किया गया है।विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि जुलुस के लिए दी गई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा स्पष्टतः उलंघन करते हुए बिना किसी अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का काफी तेज ध्वनि में उपयोग किया गया और आपत्तिजनक गाना बजाया गया।

डीजे पर बजाया आपत्तिजनक नारो का ऑडियो
डीजे के संचालकों द्वारा भी काफी तेज आवाज में आपत्तिजनक नारो का ऑडियो बजाया गया। जिससे आमजन भी दुष्प्रेरित होकर कोई संज्ञेय घटना कारित करने हेतु उतेजना में आ सकते थे। बहुत से लोग धारदार हथियार का प्रदर्शन करने भी नजर आए।जुलूस में शामिल कुछ व्यक्ति अपने शरीर का नग्न प्रदर्शन कर रहे थे। जो जुलुस को देख रही महिलाओं का लज्जा भी भंग हो रहा था। ड्रोन वीडियोग्राफी एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त वीडियोग्राफी का फुटेज विश्लेषण एवं गुप्त श्रोतों से पहचान कराए जाने पर नगर थानाध्यक्ष ने कई व्यक्तियों को आरोपित किया है।

इन पर दर्ज की गई एफआईआर
इस मामले में हिंदू पुत्र संगठन संस्थापक राजीव ब्रह्मर्षि, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल प्रदेश अध्यक्ष आर्यन सिंह, हिंदू वाहिनी सेना हाजीपुर के केतन राज केसरी, बिहार बजरंग दल प्रदेश संयोजक प्रकाश पांडेय, अनवरपुर के विजय कुमार चंदू साह, डीजे संचालक सुनील सिंह, पानदरीवा के तुषार कुमार, कोनहारा घाट के पिंटू कुमार, कामेश्वर प्रसाद सिंह, सुजीत कुमार, उमेश सिनेमा रोड के डीजे संचालक अमित, हथसारगंज के सुरेंद्र सिंह, मिथुन साहनी, कलिया, अभि राय, तंगौल के कुंदन, कटरा के भरत साह, मुफ्ती मोहल्ला के संतोष कुमार, सुभाष चौक के विनय पासवान, एसडीओ रोड के राजेश कुशवाहा, शाही कालोनी के अजय पासवान, हेला बाजार के विक्रम कुमार, मनीष पासवान, गांधी नगर कोनहारा घाट के दिवाकर साह, बागमली के मुकेश कुमार, सुनील सिंह डीजे संचालक, क्रांति चौक के दशरथ महतो, सुनील टेंट एवं डीजे हाउस, सुपर स्टार ट्राली एवं सन स्टार डीजे, मां दुर्गा डीजे, रामभद्र के वकील राय, निक्कू सिंह, शंभू सहनी, अंदरकिला के नवीन कुमार, गंगाब्रिज थाने के कंचनपुर के गणेश चौधरी समेत 51 नामजद तथा 60-70 अज्ञात लोगों को आरोपित किया गया है।बताया गया है कि नगर परिषद की ओर से ड्रोन से कराए गए वीडियोग्राफी को आधार बनाकर यह प्राथमिकी कराई गई है।”

Kunal Gupta

9 साल का पत्रकारिता का अनुभव।प्रभात खबर में कार्यरत, साथ ही बिहार न्यूज tv, आज अख़बार, दैनिक भास्कर में कार्य का अनुभव।कंटेट राइटर, एडिटिंग का कार्य,पत्रकारिता की हर विधा को सीखने की लगन।

error: Content is protected !!