बिना ये काम कराए सड़क पर भर रहे रफ्तार तो हो जाएं सावधान,विभाग ने जारी किया नया आदेश
पटना। बिहार के सभी जिलों के डीएम और एसपी को बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इस बाबत परिवहन विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है।कहा गया है कि शो-रूम के बाहर बिना निबंधन और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) की गाड़ियां निकलीं तो संबंधित वाहन मालिक के साथ डीलर पर भी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित वाहन कंपनी के डीलर पर जुर्माना और रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
आचार संहिता के मद्देनजर सख्ती बरतने का निर्देश
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने राज्य में लगी आचार संहिता और कानून-व्यवस्था का पालन के मद्देनजर बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है।जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षकों को भी यह सुनिश्चित कराने को कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में बिना नंबर की गाड़ियां शोरूम से बाहर सड़क पर नहीं निकले।
विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश
विशेष अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा एवं वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना नंबर प्लेट लगे वाहन को बेचने वाले डीलर के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
वाहन पर नंबर नहीं लगे होने की वजह से सड़क दुर्घटना, चोरी या अन्य घटना होने पर वाहन मालिक का सही से पता नहीं लग पाता है। शो रूम से बिना नंबर की गाड़ी निकलने की वजह से आए दिन अपराधी चोरी और अन्य अपराध की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं।परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की है कि बिना नंबर प्लेट लगी गाड़ी की डिलीवरी न लें अन्यथा वाहन जब्त किया जा सकता है।