इस आरोप मे युवक ने काटा 25 माह भेज,डीएनए में निकला बेगुनाह
Samastipur; begusarai!नाबालिक के साथ यौन संबंधबनाकर उसे गर्भवती करने केआरोप में जेल में बंद युवक ने लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया ही नहीं था। यह चौंकानेवाला खुलासा डीएनए रिपोर्ट मेंहुआ है। इसके बाद पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंहने उक्त पॉक्सो मामले की सुनवाईकरते हुए 25 महीना से जेल में बंदआरोपित भगवानपुर थाना के छतरीटोला निवासी मोहम्मद सलाउद्दीनउर्फ छोटू को संदेह का लाभ देकररिहा कर दिया है। अभियोजन पक्षकी ओर से विशेष लोकअभियोजक कुमारी मनीषा ने 10गवाहों की गवाही करायी थी।
इसमामले के नाबालिग पीड़िता ने 9सितंबर 2021 को थाना मेंआवेदन देकर आरोप लगाया थाकि आरोपित निकाह का प्रलोभनदेकर उसके साथ यौन शोषणकरता था। नाबालिग पीड़िता नेआरोपित पर यह भी आरोप लगायाथा कि गर्भ मे पल रहे करीब छहमहीने के बच्चे का बाप आरोपितही है। लेकिन आरोपित लगातारइंकार करता रहा कि उसने इसकेसाथ यौन संबंध नहीं बनाया है,ना ही उसके गर्भ में पल रहाबच्चा मेरा है।
आरोपित नेन्यायालय में डीएनए टेस्ट कीमांग किया। जिसके बाद डीएनएटेस्ट कराया गया तो र पीड़िता केगर्भ मे पल रहे बच्चे का पिताआरोपित नहीं था। आवेदिका नेजब डीएनए रिपोर्ट पर न्यायालयमें चैलेंज किया तो न्यायालय द्वाराडीएनए टेस्ट करने वालेअधिकारी को बुलाकर गवाहीकराई गई। जिसमें उसने कहा किरिपोर्ट पूरी तरह से सही है औरगर्भ में पल रहा बच्चा आरोपितका नहीं है। इसके बाद न्यायालयने जेल में बंद आरोपित को रिहाकरने का आदेश दिया है।