दलसिंहसराय में केस दर्ज:दारोगा ने दहेज में 15 लाख नहीं देने पर पत्नी को घर से निकाला
समस्तीपुर।
बिहार पुलिस के एक दारोगा के खिलाफ उसकी पत्नी ने ही सिविल कोर्ट दलसिंहसराय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय के न्यायालय में विविध वाद दाखिल कर दारोगा पति समेत सास देवर के खिलाफ मुकदमा दायर करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार जिले के विद्यापतिनगर थानांतर्गत एक गांव की पीड़ित महिला ने दायर मुकदमा में आरोप लगाया है कि मेरी शादी उजियारपुर थाने के लखुआ पतैली गांव के स्वर्गीय राम स्वार्थ चौरसिया के पुत्र बिट्टू कुमार कमल के साथ दो वर्ष पूर्व 2019 हुई थी।
शादी के समय पति रेलवे ग्रुप डी में पदस्थापित थे। जैसे ही मेरे पति बिट्टू कुमार कमल का सेलेक्शन बिहार पुलिस के दारोगा में हुआ, ताे वे दहेज में 15 लाख रुपये की मांग करने लगे। इनकार करने पर मुझे शारीरिक, आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर अपने साथ रखने से इनकार करने लगे। पीड़िता ने पूर्व में भी अपने पति, सास सुनीता देवी व देवर बबलू कुमार पर दहेज नहीं देने पर शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित का आरोप लगाते हुए विद्यापतिनगर थाना कांड एवं महिला थाना कांड दर्ज कराने की बात अंकित कराई है।