असंवैधानिक तरीको से लगाया गया है,दलसिंहसराय प्रमुख व उप प्रमुख पर अविश्वास,कोर्ट ने लगाई रोक,सदस्यों पर हो सकती है करवाई
Samastipur:पंचायत चुनाव के 2 साल पूरे होने पर जंहा पूरे बिहार मे अविश्वास प्रस्ताव की आर मे मोटी रकम लेने का गंदा खेल चल रहा है वही एक ऐसा भी मामला सामने आया है जिससे अविश्वास प्रस्ताव लगाने वाले सदस्यों की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है ,पुरा मामला दलसिंहसराय का है।दलसिंहसराय प्रखंड के प्रखंड प्रमुख संजीव कुमार सिंह व उपप्रमुख अमिर्ती देवी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगाते समय पंचायती राज नियमावली का पालन नहीं किया गया.अविश्वास पूरी तरह असंवैधानिक है.
जिसका नतीजा है पटना उच्च न्यायलय ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर होने वाली प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए पूरे मामले में 18 जनवरी को जिला अधिकारी से जांच रिपोर्ट देने को कहा है.इस बात की जानकारी समिति सदस्य सह पूर्व प्रमुख कन्हैया लाल चौधरी ने प्रेस क्लब पर पत्रकारों को देते हुए बताया.उन्होंने माननीय न्यायलय के आदेश की कॉपी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी को भी जानकारी देने की बात कही है.
कन्हैया लाल चौधरी व समिति सदस्य सूरज कुमार पासवान ने वरीय पदाधिकारियों को आवेदन देते हुए उच्च न्यायलय में हलफनामा दर्ज किया है.जिसके आलोक में 11 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर होने वाली बैठक को न्यायलय ने रद्द करते हुए जिलाधिकारी से 18 जनवरी को रिपोर्ट देने कि बात कही है.श्री चौधरी ने आगे बताया कि बीते एक जनवरी को प्रखंड प्रमुख व उपप्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव फर्जी तरिके से स्वयं प्रमुख के द्वारा लगवाया और सभी सदस्यों को बाहर भेज दिया.जिसमें पंचायत राज अधिनियम का दुरूपयोग किया गया.
समिति का दो वर्ष पूरा होने के उपरांत बुलाई जाने वाले विशिष्ट बैठक को लेकर आवेदन प्राप्त कर पुनः मनोनुकूल चुनाव प्रक्रिया को लेकर यह अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया.अविश्वास के दौरान प्रखंड प्रमुख को आवेदन देते समय एक भी पंचायत समिति सदस्य नहीं थे.आवेदन देते समय पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 4 कि सदस्य पिंकी देवी के पति अमरकांत महतो,क्षेत्र संख्या 1 कि सदस्य अमिता देवी के पुत्र एंव एक अन्य बसढ़िया निवासी रामजीवन सिंह जो समिति सदस्य भी नहीं है.
इस सबो के द्वारा प्रमुख को आवेदन दिया गया जबकि हस्ताक्षर समिति क्षेत्र संख्या 14 के सदस्य राम उदगार सिंह,18 के राजेश कुमार ठाकुर,03 के हैदर अली,02 के दिनेश कुमार महतो,01 के अमिता देवी,07 के प्रीति देवी एंव कविता देवी ने किया था.वही पंचायती राज नियमावली के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव समर्पित करते समय स्वंय समिति सदस्य को उपस्थित होना अनिवार्य है,जबकि वहा एक भी नहीं थे जिसका हस्ताक्षर है. पूर्व प्रमुख ने न्यायलय में हलफनामा देते हुए सातो समिति सदस्य पर करवाई कि मांग किया है. जिसे लेकर कोर्ट ने 11 जनवरी को चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर वरीय पदाधिकारियों को 18 जनवरी तक रिपोर्ट देने की बात कही है. इस संबध में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि माननीय न्यालय का आदेश प्राप्त हुआ लेकिन वरीय अधिकारी के आदेश के कॉपी का इंतजार है.आदेश के बाद ही सब स्पष्ट हो पाएगी.