Wednesday, November 27, 2024
Samastipur

दलसिंहसराय;मोबाईल से रंगदारी मांगने के आरोप में डब्लू झा को कोर्ट ने सुनाई 2 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

दलसिंहसराय।अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम रवि पांडेय के न्यायालय ने शनिवार को मोबाईल से ज़बरदस्ती वसूली करने का प्रयास करने के एक मामले में मुसरीघरारी थाना अंतर्गत सलेमपुर के डब्लू झा उर्फ रंजीत कुमार को दोषी पाते हुए 2 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मामले के सम्बंध में एपीओ मनिंद्र कुमार ने बताया कि 26 अगस्त 2017 को दलसिंहसराय के विजय कुमार सुरेका के दुकान का थौक बिक्रेता के मुंशी विजय कुमार के मोबाइल पर फोन कर अपने मालिक से 30 लाख रुपये देने की मांग कर देने का आरोप लगाते हुए धमकी देने वाले मोबाइल धारक डब्लू झा,पप्पू चौधरी उर्फ दिनेश कुमार चौधरी समेत अन्य के बिरुद्ध दलसिंह सराय थाना कांड सं0- 279/2017 दर्ज किया गया।

मामले की सुनवाई विचारण के दौरान कोर्ट ने धारा- 385 भादवि में अभियुक्त डब्लू झा उर्फ रंजीत कुमार को दोषी पाते हुए 2 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई.कारा में बिताई गई अवधि को समायोजित करने का आदेश दिया.वहीं कोर्ट ने  अभियुक्त पप्पू चौधरी उर्फ दिनेश कुमार चौधरी समेत अन्य को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया।

Kunal Gupta
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