दलसिंहसराय की खबर;सरदारगंज चौक पर बाल मजदूरी करते हुए एक बच्चों को कराया मुक्त
दलसिंहसराय की खबर;बाल मजदूरी बंद करने को लेकर दलसिंहसराय श्रम पदाधिकारी निहारिका नारायण के नेतृत्व में बुधवार को शहर के विभिन्न होटलों में छापेमारी करते हुए एक बाल मजदूर को मुक्त कराया गया.इस दौरान श्रम पदाधिकारी ने बताया कि बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,1986 के तहत होटल,बैंड बाजा सहित कई संस्थानों में बाल मजदूरी निषेध है.
इसी को लेकर आज दलसिंहसराय के विभिन्न होटलों में छापेमारी की गई.
वही सरदारगंज चौक पर स्थित सन्नी स्वीट चाट कोनर होटल में छापेमारी की गई.जिसमें लोदीपुर निवासी दीपू पासवान के पुत्र सुजीत कुमार से बाल मजदूरी करते पाया गया.उसे चाइल्ड केयर को सौपा जा रहा है.वही बच्चे से श्रम करवाने मामले में होटल मालिक के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम,1986 के अतर्गत बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रुपये से 50 हजार रूपये तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक का कारावास का प्रावधान है.इस धावा दल की टीम में श्रम पदाधिकारी विद्यापतिनगर दिनेश कुमार सहित दलसिंहसराय पुलिस बल मौजूद थे.