आप नहीं जानते होंगे सुकन्या योजना का ये नियम, जान लेंगे तो रहेंगे फायदे में, वरना होगा बड़ा नुकसान
नई दिल्ली. सरकार की छोटी बचत योजनाओं में सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) काफी प्रचलित है. मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद है ये स्कीम. किसी भी स्कीम के कई नियम होते हैं लेकिन हमें कुछ बेसिक से नियमों के बारे में ही पता होता है. आज हम सुकन्या योजना से जुड़े एक ऐसे नियम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी होगी. बता दें कि आप सुकन्या योजना का फायदा तीन बेटियों पर भी ले सकते हैं लेकिन इसके कुछ नियम हैं…
सरकार इस पर फिलहाल 7.6 फीसदी का ब्याज दे रही है जो कई एफडी से अधिक है. बेटी की पढ़ाई या शादी के खर्च के लिए इसमें निवेश कर मैच्योरिटी तक अच्छा फंड जमा किया जा सकता है. हालांकि, यह खाता एक परिवार की केवल 2 ही लड़कियों के लिए खोला जा सकता है. लेकिन एक परस्थिति ऐसी भी जहां ये अकाउंट 3 बेटियों के लिए खुल सकता है.
बता दें कि सुकन्या योजना में अभी तक दो बेटियों के खाते पर ही 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता था. तीसरी बेटी होने की स्थिति में टैक्स छूट नहीं मिलती थी. लेकिन, अब नियमों में बदलाव किया गया है.
जानिए क्या हैं नियम
अगर एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियां होती हैं तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान किया गया है. मतलब सुकन्या योजना में एक साथ तीन बेटियों के नाम पैसा जमा किया जा सकता है और उस पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.
मिलता है 7.6 फीसदी सालाना ब्याज
सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें बैंक एफडी से ज्यादा हैं और इसमें अन्य छोटी बचत योजनाओं के मुकाबले बेहतर रिटर्न मिलता है. एसएसवाई में फिलहाल 7.6 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है.
कहां खुलेगा खाता?
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है. 21 साल की उम्र में बेटियां इस अकाउंट से पैसा निकाल सकती हैं.
कितना कर सकते हैं निवेश?
करेंट फिस्कल ईयर में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत न्यूनतम 250 रुपये अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये तक सालाना जमा कर सकते हैं.