समस्तीपुर:नए साल में निगम में शामिल पंचायतों के घर का देना होगा वार्षिक किराया का 9% टैक्स
|समस्तीपुर |नगर निगम को बनाने में ग्रामीण परिवेश की 16 पंचायतों को शामिल किया गया है। जहां पक्का मकान के साथ ही कर्कट व फूस के मकान भी मौजूद हैं। अब ऐसे सभी मकानों में रहने वाले लोगों को टैक्स देना होगा। यह टैक्स वार्षिक किराया निर्धारण का 9 फीसदी देना होगा। इसके लिए नगर निगम की सड़कों को प्रधान मुख्य, मुख्य व अन्य सड़क में बांटा गया है। वहीं सभी सड़कों पर सभी प्रकार के आवासों का वार्षिक किराया भी अलग-अलग तय किया गया है। जो नगर प्रशासन की ओर से रखे गए आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से वसूल किया जाएगा। वहीं आवास में किरायेदार होने पर 1.5 फीसदी अधिक टैक्स वसूल किया जाएगा। साथ ही खाली व खेती वाले जमीन का भी 28 पैसे प्रति स्क्वायर फीट की दर से सालाना टैक्स देना होगा। बताया गया कि प्रधान मुख्य सड़क में व्यावसायिक पक्के मकान का वार्षिक किराया 32 रुपए स्क्वायर फीट होगा। जबकि व्यावसायिक कर्कट मकान का 20 रुपए व फूस का 15 रुपए किराया होगा। वहीं इस सड़क में आवासीय पक्का का 10 रुपए, कर्कट का 9 व फूस का 8 रुपए प्रति स्क्वायर फीट किराया लगा। वहीं यहां अन्य पक्का आवास का 20 रुपए स्क्वायर फीट प्रति वर्ष का किराया लगेगा।
पक्के वाणिज्यिक मकान काे 28 रुपए देना होगा
बताया गया कि सड़कों की तीसरी अन्य श्रेणी में पक्के वाणिज्यिक मकान का 28 रुपए, कर्कट का 16 व फूस होने पर 11 रुपए व पक्का आवासीय मकान का 8 रुपए, कर्कट का 7 रुपए व फूस का 6 रुपए जबकि अन्य श्रेणी मकान हाेने पर 18 रुपए देना होगा।
मुख्य सड़क में पक्के घर का देना होगा 9 रुपए किराया
वहीं मुख्य सड़क में पक्के वाणिज्यिक मकान का 30 रुपए, कर्कट का 18 व फूस का 13 रुपए लगेगा। इस सड़क में आवासीय मकान का 9 रुपए, कर्कट का 8 व फूस का 7 रुपए जबकि मुख्य सड़क में अन्य मकान का 19 रुपए स्क्वायर फीट सालाना किराया होगा।
आवासीय में 30 व वाणिज्यिक में घटाया जाएगा 20% भाग
सभी प्रकार के आवासों में सीढ़ी, बाथरूम, किचेन व बरामदा का भाग घटाकर ही किराया निर्धारण होगा। इसमें आवासीय भवनों में 30 व वाणिज्यिक में 20 फीसदी भाग घटाकर वार्षिक किराया तय होगा। उसके बाद बचे भूभाग के किराया पर टैक्स लिया जाएगा।
^टैक्स को लेकर हायर की गई आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से निगम क्षेत्र के नए व पुराने टैक्स होल्डरों के यहां का सर्वे कर उसका सही टैक्स निर्धारण किया जाएगा। वहीं प्रधान, मुख्य व अन्य सड़क सड़क पर वाणिज्यिक, आवासीय व अन्य आवास के आधार पर टैक्स लिया जाएगा। नए साल से टैक्स लिया जाएगा।
-विभूति रंजन चौधरी, आयुक्त, नगर निगम समस्तीपुर.
सोर्स:निर्भय कुमार सिंह,भास्कर।