Monday, November 25, 2024
PatnaVaishali

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना:5 लाख तक अनुदान, कौन और कैसे कर सकते हैं अप्लाई ?

पटना।राज्य के बेरोजगारों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार ने कई घोषणाएं कर रखी है।  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरी और 10 युवाओं को काम दिलाने का आश्वासन दिया है।  रोजगार के अनुपात में सुधार करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने उद्यमियों के लिए कई  योजनाएं चलाई है। इन्हीं में से एक है ,बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना।  इस योजना के तहत महिलाओं, युवाओं और आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बेरोजगारों को उद्योग स्थापित करने में सरकार आवश्यक सहयोग देती है।  ईसमें उन्हें भारी भरकम छूट का लाभ भी दिया जाएगा।

बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को प्रोत्साहित कर निजी क्षेत्र में नौकरी रोजगार के नए अवसर प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है। इसके माध्यम से इच्छुक युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख की सहायता राशि दी जाती है। इसमें 5 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जा रहा है।  शेष  5 लाख  किस्तों में भुगतान करना होगा।  इसके लिए मात्र 1% का ब्याज लगेगा। योजना का संचालन बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा।

 

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना

उद्योग के क्षेत्र में पढ़ी-लिखी और साहसी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना आरंभ किया गया है। काउंसलिंग के आधार पर महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। महिला उद्यमियों को भी 10 लाख रुपए का सहयोग मिलता है। जिसमें 5 लाख  का अनुदान मिलेगा।  लेकिन महिलाओं को इस राशि पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा।  महिला उद्यमी योजना के मद में 400 करोड़ का बजट दिया गया है। पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी या प्रोपराइटरशिप के तहत इस योजना का लाभ महिलाएं प्राप्त कर सकेंगी।

 

इसकी शुरुआत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगारों के लिए किया गया है। योजना के अंतर्गत इच्छुक बेरोजगार को 10 लाख रुपए की नगद सहायता दी जाएगी ताकि वे अपना काम शुरू कर सकें।  इन्हें भी 5 लाख अनुदान दिया जाएगा।  सरकार ने इसमें 102 करोड का बजट निर्धारित किया है। इस कोटि के आवेदकों को ब्याज नहीं लगेगा।

योग्यता और शर्ते

योजना में आवेदकों के लिए कुछ मानक शर्तें निर्धारित की गई हैं।  योजना का लाभ लेने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। इस योजना का आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक का इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। आईआईटी, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या अन्य समकक्ष योग्यता वालों को प्राथमिकता दी जाती है।  केवल प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, या  प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने पर भी इसका लाभ मिलेगा।

 

कैसे करें आवेदन

इस योजना में आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे।  विभाग के आधिकारिक साइट पर इच्छुक आवेदक सभी आवश्यक कागजात एवं दस्तावेजों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। विभाग का आधिकारिक साइट https://udyami.bihar.gov.in/.  है। इस पर जाकर योग्य प्रत्याशी आवेदन कर सकते हैं।

Kunal Gupta
error: Content is protected !!