खाने के बिल के साथ होटल-रेस्तरां मांगें सर्विस चार्ज तो करें यह काम,गाइडलाइन जारी..
दीनानाथ साहनी, पटना। राज्य के होटल और रेस्तरां में खाना-नाश्ता के बिल में सर्विस चार्ज (Service Charge) जोड़ा और उपभोक्ताओं से इसकी शिकायत मिली तो जांच में दोषी पकड़े जाने पर दोषी होटल या रेस्तरां प्रतिबंधित होंगे। इस बारे में सरकार की ओर से शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों को गाइड लाइन जारी हो चुकी है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार के मुताबिक राज्य में होटल व रेस्तरां में सर्विस चार्ज लगाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि किसी होटल या रेस्तरां ने बिल में गलती से भी सर्विस चार्ज लिया तो इसे उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करार दिया जाएगा। इस तरह की कोई वसूली किसी और नाम से भी नहीं की जा सकती है।
सर्विस चार्ज को भोजन के बिल साथ जोड़कर लेना अनुचित
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की गाइड लाइन में साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी होटल अथवा रेस्तरां उपभोक्ता को सर्विस चार्ज के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्विस चार्ज को भोजन के बिल के साथ जोड़ कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाना अनुचित है। उपभोक्ता इस तरह की बिल में वसूली करने वाले होटल या रेस्तरां के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। भोजन के बिल में लगाए गए सर्विस चार्ज को हटाने के आग्रह को भी अगर होटल अथवा रेस्तरां द्वारा नकारा जाता है तो उपभोक्ता तुरंत इसकी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर काल करके अथवा मोबाइल एप के माध्यम से कर सकता है।
डीएम के पास भी कर सकेंगे शिकायत
इस शिकायत को भी मुकदमा दर्ज के बराबर मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता जांच और आगे की कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी के पास भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, और जिलाधिकारी भी तत्काल संबंधित होटल अथवा रेस्तरां को प्रतिबंधित करने की कार्रवाई कर सकेंगे। साथ ही, उपभोक्ता होटल या रेस्तरां के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।