Pan Card;अगर किसी की मृत्यु हो जाये तो उसके बाद पैन कार्ड का क्या करना चाहिए?जानें क्या है नियम…
Pan Card: दोस्तो आपके पास कई तरह के दस्तावेज होंगे, जिनका इस्तेमाल आप अपनी जरूरत के हिसाब से करते रहते होंगे। जैसे- आपका पैन कार्ड। दरअसल, पैन कार्ड को बनवाना जरूरी होता है, क्योंकि इसके न होने पर कई तरह के काम अटक जाते हैं। खासतौर पर पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय लेन देन में, बैंक में खाता खुलवाने में, लोन लेने में, क्रेडिट कार्ड बनवाने में आदि कामों में जरूरत पड़ती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इसे संभालकर रखा जाए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो फिर उसके पैन कार्ड का क्या होगा? आखिर मृत व्यक्ति के पैन कार्ड का क्या करना चाहिए? शायद नहीं, लेकिन चलिए इससे जुड़े नियम के बारे में जानते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इसके बारे में जान सकते हैं…
What to Do With Pan Card After Death:
क्या कहता है नियम?
अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पैन कार्ड को लेकर नियम तय है। ऐसे व्यक्ति के पैन कार्ड को डीएक्टिवेट या फिर सरेंडर करना होता है।
What to Do With Pan Card After Death:
कैसे कर सकते हैं वापस?
अगर आपके किसी अपने का निधन हो गया है, और आप उसके पैन कार्ड को वापस करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको असेसमेंट ऑफिसर को एक खत लिखना होता है। खत में आपको वापस करने की असल वजह बतानी होती है।
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What to Do With Pan Card After Death:
इसके बाद आपको मृत व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, पैन नंबर के साथ ही उसके डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगाकर पैन कार्ड को रिटर्न करना होता है।
What to Do With Pan Card After Death:
बस इस बात का रखें ध्यान
अगर किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो ऐसे शख्स का पैन कार्ड तुरंत रिटर्न करने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पैन कार्ड का इस्तेमाल कई वित्तीय कामों से जुड़ा होता है। इसलिए पहले ये सारे काम करवा लें, और उसके बाद ही इसे वापस करना बेहतर विकल्प हो सकता है।