दलसिंहसराय थानाध्यक्ष 4 माह बाद भी कोर्ट के आदेश का नहीं किया अनुपालन,कोर्ट ने 3 दिन में स्पष्टीकरण माँगा
दलसिंहसराय।अपने कार्यों में लापरवाही कर चार महीने बाद भी न्यायालय के आदेश का दलसिंहसराय थानाध्यक्ष ने अनुपालन नहीं किया.कोर्ट ने एस एच ओ से 3 दिनों के अन्दर न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण सौंपने का आदेश दिया है.जानकारी के अनुसार अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम विवेक चन्द्र वर्मा के न्यायालय ने
लगभग 2 वर्ष 2024 से जप्त एक बाइक के स्वामित्व कि ओर से दलसिंहसराय थानाध्यक्ष के विरुद्ध 11 नवम्बर 2025 में विविध वाद संख्या -5/2025 दायर करते हुए पीड़ित रमेश पासवान ने आरोप लगाया कि लगभग 2 वर्ष पूर्व पीड़ित के घर पर से एक बाइक दलसिंहसराय थाना की पुलिस टीम ने इनके घर पर से थाना ले गई तब से लगातार थाना जाकर थानाध्यक्ष से बाइक देने के लिए गुहार लगाते लगाते लगभग एक वर्ष बीत गया.थानाध्यक्ष टाल मटोल करते रहे तब थकहार कर न्यायालय से बाइक दिलाने गुहार लगाते हुए विविध वाद दायर किया.
कोर्ट ने पहली बार नवम्बर 2025 में वाद से संबंधित थानाध्यक्ष दलसिंहसराय से प्रतिवेदन की मांग किया पुनः जनवरी 2026 में स्मार पत्र भेजकर एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश दिया.लेकिन थानाध्यक्ष ने न्यायालय के आदेश का लगातार अवेहलना करते रहे तब जाकर कोर्ट ने 2 मार्च 2026 को एस एच ओ को न्यायालय में उपस्थित होकर 3 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश दिया है.
न्यूज़ टू बिहार में कई सालो में काम करने के साथ,कंटेट राइटर, एडिटिंग का काम कर रही।3 साल का पत्रकारिता में अनुभव।
