माता-पिता की देखभाल करना संतान का कानूनी दायित्व होता है:SDO
समस्तीपुर | अनुमंडल न्यायालय में माता-पिता के भरण-पोषण से संबंधित एक मामले की सुनवाई अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने की । सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बातों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना गया तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों का विधिसम्मत परीक्षण किया गया। स्पष्ट किया कि माता-पिता का भरण-पोषण करना संतान का न केवल नैतिक दायित्व है, बल्कि यह कानूनन भी अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में प्रशासन की प्राथमिकता बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और न्याय को सुनिश्चित करना है। उन्होंने निष्पक्षता, मानवीय दृष्टिकोण एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा मामले की अगली कार्यवाही के लिए तिथि निर्धारित की।”