Samastipur

समस्तीपुर:डीजे वाहनों पर सख्ती शुरू, जांच अभियान चला कर वसूला जा रहा जुर्माना,आरसी रद्द

समस्तीपुर.जिले में परिवहन विभाग ने अवैध और तेज आवाज वाले मॉडिफाइड डीजे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवहन विभाग के सचिव के निर्देश पर समस्तीपुर सहित सभी जिलों के डीटीओ और एमवीआई को ऐसे वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने का आदेश दिया गया है।

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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहत बिना अनुमति वाहन में किसी प्रकार का बदलाव कर उसे डीजे वाहन में परिवर्तित करना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने, धारा 182 (ए) के तहत जुर्माना लगाने तथा आवश्यकता पड़ने पर वाहन मालिक की गिरफ्तारी तक का प्रावधान है। इसके अलावा तेज आवाज में डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर दो हजार रुपये का अलग से चालान किया जाएगा। विभाग ने 15 दिनों के भीतर ऐसे वाहनों पर पूर्ण रोक सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए सघन जांच अभियान चलाने को कहा है।

Pargati Singh

न्यूज़ टू बिहार में कई सालो में काम करने के साथ,कंटेट राइटर, एडिटिंग का काम कर रही।3 साल का पत्रकारिता में अनुभव।

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