एनएच और एसएच पर ई-रिक्शा चलाए जाने पर डेंजरस ड्राइविंग का जुर्माना
समस्तीपुर.राज्य के अन्य जिलों सहित समस्तीपुर जिले में भी जुगाड़ गाड़ियों के चलने पर रोक लगाई गई है। साथ ही नेशनल और स्टेट हाइवे पर ई-रिक्शा के परिचालन पर भी रोक लगाई गई है। इस नियम के लागू होने पर जिले से होकर गुजरने वाले कई नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर ई-रिक्शा का परिचालन बंद कराने के लिए जिला परिवहन विभाग अभियान चलाएगा। परिवहन विभाग का मानना है कि इन मार्गों पर ई-रिक्शा का परिचालन खतरनाक है। ई-रिक्शा की गति कम होती है और वे हल्के वाहन होते हैं, जबकि हाईवे पर तेज रफ्तार बसें, ट्रक और कारें चलती हैं। इससे दुर्घटना और जानमाल की हानि का खतरा बहुत बढ़ जाता है.
हाइवे के डिजाइन के अनुकूल नहीं नेशनल और स्टेट हाईवे को तेज गति और भारी वाहनों के लिए बनाया जाता है। ई-रिक्शा न तो गति पकड़ पाते हैं और न ही अचानक ब्रेक या मोड़ सुरक्षित रूप से ले सकते हैं। विभाग का कहना है कि इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। वहीं, एनएच और एसएच पर चलने वाले ई-रिक्शा चालकों से डेंजरस ड्राइविंग के तहत पांच हजार रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा।
^विभाग के निर्देशानुसार, जिले में अभियान चलाकर एनएच और एसएच पर ई-रिक्शा का परिचालन बंद कराया जाएगा। चलते पकड़े जाने पर उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। जुगाड़ ठेला गाड़ियों का भी परिचालन बंद कराया जाएगा। – सौरभ कुमार, प्रभारी डीटीओ सह एडीटीओ ,समस्तीपुर
न्यूज़ टू बिहार में कई सालो में काम करने के साथ,कंटेट राइटर, एडिटिंग का काम कर रही।3 साल का पत्रकारिता में अनुभव।
