गोली मार हत्या करने के मामले में दलसिंहसराय कोर्ट ने अखिलेश उर्फ धोनी को दोषी करार दिया
दलसिंहसराय,जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने बुधवार को गोली मार हत्या करने के आरोप मे विद्यापतिनगर थाना अन्तर्गत गढ़सिसई गांव के अखिलेश कुमार उर्फ धोनी को सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया.
घटना के संबंध मे एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि कांड के सुचिका शिवानी कुमारी ने पुलिस को बयान दिया की इनके पति रुपेश कुमार उर्फ राजा को दिनांक 25 जून 2018 की शाम 6:30 बजे गांव के हीं मनखुश सिंह एंव राहुल सिंह ने मिथलेश राय के यहां शादी मे घर से बुलाकर ले गया और मिथलेश के दरबाजा गढ़सिसई प्यारेपुर चौक के समीप धोनी ने गोली मार दी.
इनके पति रुपेश कुमार उर्फ राजा को गंभीरवस्था मे इलाज हेतु बेगूसराय के एक निजी क्लिनिक ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने राजा कों मृत घोषित कर दिया.सुचिका ने पुलिस कों बयान दी की इनके पति राजा कों गांव के हीं लोगों से पैसे का लेनदेन कों लेकर विवाद के कारण भरका कर हत्या कराई गई.वहीं अन्य एक अभियुक्त विजय कुमार सिंह कों समुचित साक्ष्य के आभाव मे रिहा किया गया. दोषी करार अभियुक्त कों न्यायिक अभिरक्षा मे लेकर जेल भेज दिया गया. सजा के बिन्दु पर आगामी 5 दिसम्बर 2025 को सुनवाई की जाएगी.
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