राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2025 के द्वारा वादों का किया जा रहा है आपसी सहमति से निस्तारण: काजल सोनावाला
दलसिंहसराय, माननीय उच्चतम न्यायालय,नई दिल्ली,राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति के निर्देशानुसार आयोजित मध्यस्थता अभियान जो एक जुलाई 2025 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है.जिसके आलोक में दलसिंहसराय अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में लंबित अनेक वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आलोक में किया जा रहा है.
इस संदर्भ में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह समिति के सचिव काजल सोनावाला ने अपने चेबर में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि वैवाहिक विवाद मामले, दुर्घटना दावा मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउंस के मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले , ऋण वसूली मामले, विभाजन मामले, बेदखली मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, अन्य उपयुक्त सिविल मामले इत्यादि का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जा रहा है.
उन्होंने आगे बताया कि वे सभी वाद जो कि उपरवर्णित विषय अंतर्गत आते है.जिनमें पक्षकारों ने संबंधित न्यायालय में सुलहनामा पत्र दाखिल कर दिया है.वे भी इस मध्यस्थता अभियान का लाभ उठाते हुए सभी पक्ष एक तिथि को आकर अपने वाद का निस्तारण एक ही दिन में कराकर अपने वाद से छुटकारा पा सकते हैं और बार बार न्यायालय आने से मुक्त हो सकते हैं.उन्होंने अधिक से अधिक आम लोगों से प्रेस वार्ता के द्वारा अपील किया है कि अधिक से अधिक लोग इस अभियान के द्वारा अपने अपने वादों का निस्तारण कराएं.
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