दलसिंहसराय:कोर्ट ने पांच अभियुक्त को दी तीन तीन वर्ष सश्रम करावास की सजा,5-5 हजार रूपये जुर्माना
दलसिंहसराय।जिला एंव अपर सत्र न्यायधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने मंगलवार को केवटा गांव के महेश राय,दिनेश राय,शंकर राय, गोरख राय उर्फ गौतम राय एंव अरबिन्द कुमार राय को धारा- 452 भादवी में 3 वर्ष तथा धारा 380 भादवी में भी 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा साथ 5-5 हजार रूपये जुर्माना दिया. घटना के संबंध में एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया की जायजपट्टी के झपसी राय ने दिनांक 27 मार्च 2006 ने पुलिस को बयान दिया था कि सभी अभियुक्तगण मिलकर सूचक के झोपड़ी को तोड़फोड़ कर सूचक एंव इनकी पत्नी,बेटी एंव ग्रामीण भाई के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया तथा घर में रखा पेटी बक्सा से समान भी ले लिया था. सभी जख्मीयों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल दलसिंहसराय में कराया गया था.
घटना को लेकर दलसिंहसराय थाना कांड सं 58/2006 दर्ज किया गया.मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को धारा-147 भादवि के अंतर्गत 10 हजार रूपये तथा धारा 447 भादवि के अन्तर्गत 5 हजार रूपया एवं धारा-323 भादवि के अन्तर्गत 5 हजार रूपया तथा धारा-452 भादवि के अन्तर्गत 03 (तीन) वर्ष का सश्रम कारावास साथ 5 हजार रूपया अर्थदंड तथा धारा-380 भादवि के अन्तर्गत 03 (तीन) वर्ष का सश्रम कारावास साथ 5 हजार रूपया अर्थदंड दिया गया.वहीं धारा-427 भादवि के अन्तर्गत 5 हजार रूपये अर्थदंड दिया गया.
सभी सजाएं साथ साथ चलेगी तथा कारा में बिताई गईं अवधि सजा में समायोजित किये जाएंगे. अगर अर्थ दंड की राशि अदा नहीं की गईं तो एक माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतने का भी आदेश दिया गया. इसके अलावा धारा 357 दप्र स के आलोक में जुर्माने की कुल राशि का 90 प्रतिशत जख्मियों को प्रदान करने का संबंधितों को निर्देशित किया गया है.चूंकि मामले के कारण जख्मियों को अपूरणीय क्षति कारित होने का मामला बताया गया है.
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