Dalsinghsarai

आगामी विधान सभा निर्वाचन 2025 के सफल क्रियान्वयन हेतु बैठकआधार से नहीं चलेगा काम,ये दस्तावेज भी जरूरी

दलसिंहसराय,निर्वाचन विभाग बिहार,पटना के निर्देश के आलोक में अनुमंडल कार्यालय के सभागार में बुधवार को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी किशन कुमार के द्वारा अनुमंडल अंतर्गत सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित हुआ.

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जिसमें राज्य स्तरीय मास्टर-सह-अवर निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से उपस्थित सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को इरोनेट 2.0 के माध्यम से प्राप्त प्रपत्र 6, 7, 8 के निष्पादन की पूर्ण जानकारी दी गयी.आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के निमित छूटे हुए व्यक्तियों का मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु अपने अपने क्षेत्रों में बी०एल०ओ० का नियमित पर्यवेक्षण करने हेतु बताया गया. साथ ही बी.एल.ओ.सुपरवाईजर एवं सेक्टर पदाधिकारी के गठन की जानकारी दी गयी. वही 1200+ मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों को चिन्हित करते हुए नये मतदान केन्द्र के प्रस्ताव हेतु आयोग के दिशा-निर्देश से अवगत कराया गया.

 

 

सी०ए०पी०एफ आवासन के भवनों का 06 एन्गल फोटो शीघ्र उपलब्ध कराना का अनुरोध किया गया.आगामी बिहार विधान सभा निर्वाचन 2025 के सफल क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा करते हुए निर्वाचन विभाग से माँगें जाने वाले प्रतिवेदनों को शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया. बैठक में सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी,अचंलाधिकारी,मौजूद थे.

 

 

आधार से नहीं चलेगा काम,ये दस्तावेज भी जरूरी।

 

एसडीओ ने बताया कि 1987 से 2003 के बीच जन्म लेने वालों को जन्मस्थान का प्रमाण और माता का दस्तावेज देना होगा. 2003 के बाद जन्मे लोगों के लिए माता-पिता का प्रमाणपत्र जरूरी है.फिलहाल फॉर्म के साथ 11 तरह के साक्ष्य में से कोई एक जमा करने का निर्देश है.हालांकि यह अंतिम नहीं है.अगर किसी मतदाता के पास इनमें से कोई दस्तावेज नहीं है तो वह जमीन के कागजात या होल्डिंग की रसीद आदि देकर कर सकते है अगर ईआरओ को संतुष्ट कर लेता है तो वह भी मान्य होगा.

Pargati Singh

न्यूज़ टू बिहार में कई सालो में काम करने के साथ,कंटेट राइटर, एडिटिंग का काम कर रही।3 साल का पत्रकारिता में अनुभव।

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